डीएम के आदेश के बावजूद तीन वर्षों से बने हैं प्रधान सहायक

संसू, जोकीहाट, (अररिया):जोकीहाट प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित प्रधान सहायक विवादों के घेरे में चल रहे हैं। तीन जनवरी 2018 को डीएम हिमांशु शर्मा ने तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय अररिया के प्रभारी प्रधान सहायक दीप नारायण साह की कार्यशैली की शिकायत की जांच करवाई जिसमें वह दोषी पाए गए थे। डीएम ने लिखा था कि प्रभारी प्रधान सहायक भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय अररिया पर संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपित कर्मी पर आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो सका परंतु श्री साह का आचरण संदेह से परे नहीं है। इसलिए बिहार सरकार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 14(1) (5) के निहित आदेश के आलोक में दंड आरोपित किया जाता है। जिसके तहत भविष्य में उन्हें किसी भी संवेदनशील या महत्वपूर्ण पद पर नहीं रखा जाय। इसकी प्रविष्टि साह के सेवापुस्त में भी की जाय। इस कारण उन्होंने अपने आदेश में लिखा था कि किसी भी महत्वपूर्ण पद पर दीप नारायण को नही रखा जा सकता है। तत्कालीन डीएम के आदेश के बावजूद करीब 3 वर्षों से प्रधान सहायक की कुर्सी पर श्री साह जोकीहाट प्रखंड कार्यालय में जमे हैं। उनके पास योजनाओं की महत्वपूर्ण फाइलें भी हैं और अक्सर उनपर आरोप लगता रहता है। विधायक शाहनवाज आलम ने भी लोगों की शिकायत पर उनके खिलाफ विधानसभा में मामला उठाया था। वहीं डीएम प्रशांत कुमार ने पूछने पर बताया कि कि उनके संज्ञान में मामला है। प्रधान सहायक को अपना मंतव्य देने को कहा गया है। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब पूर्व के जिलाधिकारी का आदेश है तो फिर जांच की गुंजाइश कहां है। प्रधान सहायक पर कोई कार्रवाई नही होने से प्रतीत होता है कि उनपर अधिकारियों की कहीं न कहीं कृपा ²ष्टि बनी है। लेकिन प्रखंड से लेकर जिला तक इस बात की चर्चा हो रही है।


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