दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की 26 जनवरी हिंसा मामले में जांच की याचिका

किसान आंदोलन को लेकर देश में हो रही सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है. 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के मामले की जांच की मांग को लेकर डाली गई याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया. सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क़ानून के मुताबिक जांच पहले से जारी है. दिल्ली हिंसा मामले में कुल 43 FIR दर्ज हुई है, इनमें से 13 स्पेशल सेल को ट्रांसफर की गई है. सिख फ़ॉर जस्टिस जैसे प्रतिबंधित संगठनों के मामले में UAPA भी लगाया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा- आपने घटना के दो दिन के अंदर ही याचिका दायर कर दी. आप कैसे दो दिन में जांच पूरी होने की उम्मीद कर सकते है.

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