गोपालगंज शराब कांड में बर्खास्त 10 पुलिसकर्मियों की सेवा बहाल, 16 लोगों की हुई थी मौत

पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के खजूरबनी गांव में देसी शराब पीने से 16 लोगों की मौत मामले में विभिन्न पदों पर तैनात पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर उन्हें पुनः सेवा में बहाल रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने दस पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर सभी आवेदकों को नौकरी में बनाए रखने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि 16 अगस्त 2016 को अवैध देसी शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद गोपालगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। थाने के सभी कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। बाद में डीजीपी ने कर्मियों को दोषी मान सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया था। डीजीपी के आदेश को हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर चुनौती दी गई थी। इसके पहले भी हाईकोर्ट इसी मामले में कई पुलिसकर्मियों को राहत दे चुका है।
न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने पुलिसकर्मी मिथिलेश्वर सिंह, नीतीश कुमार सिंह, मनीष कुमार, सुनील कुमार श्रीवास्तव, चंद्रिका राम, धीरज कुमार राय, भारत प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह व नवल कुमार सिंह के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर बड़ी राहत दी। साथ ही उन्हें पिछले सभी वेतन एवं अन्य सुविधाओं के साथ सेवा को तत्काल बहाल करने का भी आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया कि अवैध आदेश की वजह से सेवा से बाहर रहने की अवधि का पूरा वेतन और अन्य पारिश्रमिक का भी हकदार याचिकाकर्ता होगा।

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