नेशनल लोक अदालतों के आयोजन हेतु तिथियां तय

जबलपुर, 05 फरवरी . राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (New Delhi) के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त प्रकृति के न्यायालयों में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु वर्ष 2021 में माह अप्रैल, जुलाई, सितंबर एवं दिसंबर के द्वितीय शनिवार (Saturday) क्रमश: 10 अप्रैल, 10 जुलाई, 11 सितंबर और 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालतें आयोजित की जायेंगी.

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों हेतु चिन्हित किये गये न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक (Bank) रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर तथा बिल संबंधी सिर्फ शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं.
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राजस्व प्रकरण जिला एवं उच्च न्यायालयों में लंबित दीवानी प्रकरण आदि को शामिल किया गया है. इसी प्रकार प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक (Bank) रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जलकर, बिल संबंधी, सिर्फ शमनीय प्रकरण, दूरसंचार के बकाया लैंडलाईन, मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामले लोक अदालतों में निराकरण हेतु रखे जायेंगे.
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व, प्रिलिटिगेशन प्रकरणद्ध प्रकरणों एवं विवादों का उचित समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराने के इच्छुक पक्षकारों से अपील की है कि वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर अपना मामला नेशनल लोक अदालतों में रखे जाने हेतु अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करायें.
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