हत्यारे पति को उम्रकैद, दस हजार जुर्माना

मुजफ्फरपुर। कार्यालय संवाददाता

पत्नी की हत्या में दोषी ठहराए गए पारू थाने के भोजपट्टी निवासी मो. हुसैन के खिलाफ शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसकी जानकारी अपर लोक अभियोजक विकास नारायण सिन्हा ने दी है।
उन्होंने बताया कि मो. हुसैन के खिलाफ देवरिया कोठी थाने के चांदकेवारी निवासी ससुर मो. अब्दुल रज्जाक ने 29 मई 2016 को एफआईआर कराई थी। उन्होंने दामाद पर पुत्री सजदा खातून की हत्या करने का आरोप लगाया था। मो. अब्दुल रज्जाक ने पुलिस को बताया था कि 28 मई 2016 की रात उनके घर पर दामाद, पुत्री व ढाई माह का नाती सो रहे थे। अहले सुबह दामाद ने चाकू से पुत्री की हत्या कर दी। उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मौके से पुलिस ने चाकू व खून से सनी आरोपित की लूंगी आदि बरामद की। एपीपी ने बताया कि मो. हुसैन का पत्नी के साथ अक्सर विवाद होता था। वह कोलकाता में काम करता था। कोलकता से लौटने के बाद घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से वह जेल में ही बंद है। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों का बयान दर्ज कराया गया।

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