सावधान! Google Maps का इस्तेमाल करने से कट सकता है ₹5000 का चालान

अमित राघव आगरा

क्या आप ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं अगर हां तो सावधान हो जाइए क्योंकि दिल्ली पुलिस आपका चालान काट सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने अथवा किसी भी तरह से उसके इस्तेमाल पर पाबंदी है, क्योंकि इससे दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है।
एक जमाना था कि जब कहीं जाना होता था तो मंजिल का रास्ता मालूम नहीं होने पर बहुत परेशानी होती थी। लेकिन अब गूगल में सब आसान बना दिया है। अब ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप हमारा सबसे अच्छा नैविगेटर होता है। आज गूगल मैप के सहारे कहीं भी फटाफट पहुंचा जा सकता है। किसी के घर पहुंचना हो तो मोबाइल पर लाइव लोकेशन मंगवा लो, आसानी से बिना किसी से रास्ता पूछे घर तक पहुंच जाएंगे। यहां तक की ऑटोकैब कंपनियां गूगल में के सहारे ही करोड़ों का कारोबार कर रही है।
लेकिन अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल करने से पहले कड़ी सावधानी बरतनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि ज्यादातर लोग ड्राइविंग के दौरान गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके लिए चालक गाड़ी के डैश बोर्ड पर मोबाइल फोन के लिए होल्डर लगवाने से परहेज करते हैं और मोबाइल को हाथ में या बगल वाली सीट पर रखकर इस्तेमाल करते हैं। इससे उनका ध्यान ड्राइविंग से भटकता है और दुर्घटना हो जाती है।
लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। लोगों को अपनी गाड़ी में डैश बोर्ड पर मोबाइल होल्डर लगवाना ही पड़ेगा। नहीं तो है तो ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है।
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग गैर-कानूनीहाल ही में राजधानी दिल्ली में एक शख्स गूगल मैप देखते-देखते कार ड्राइव कर रहा था, गलती उसकी यह थी कि उसकी गाड़ी के डैश बोर्ड पर मोबाइल होल्डर नहीं लगा था और वह हाथ में फोन लेकर ड्राइव कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने उस शख्स का चालान कर दिया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि वह शख्स ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग कर रहा था, जो गैर-कानूनी है। हालांकि उस शख्स का तर्क था कि वह फोन पर किसी से बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसने फोन में गूगल मैप ऑन कर रखा था और उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए फोन का प्रयोग कर रहा था, ताकि उसे बार-बार अड्रेस पूछने के लिए गाड़ी न रोकनी पड़े। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसकी ये दलील मानने से साफ मना कर दिया।
मोटर व्हीकल एक्ट में चालान का प्रावधान दिल्ली पुलिस ने चालान में जुर्म वाले कॉलम में लिखा 'use of handheld communication device while driving' यानी कि गाड़ी चलाते वक्त हाथ में फोन लेकर उसका इस्तेमाल करना। आरोपी शख्स ने अपनी गाड़ी में मोबाइल होल्डर नहीं लगा रखा था और हाथ में फोन लेकर गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहा था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने या उसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। वहीं हाथ में फोन पकड़ने से दुर्घटना होने का खतरा रहता है, तो इस मामले में भी उसी सेक्शन में चालान काटा गया है।
पुलिस के मुताबिक लोग ड्राइविंग करते हुए फोन का स्पीकर ऑन करके या हैंड फ्री लगा बातें करते हैं, उसमें भी चालान काटने का प्रावधान है। पुलिस का कहना है कि वाहन चलाते वक्त ऐसा कोई भी जिससे ध्यान भंग होता है वह अपराध की श्रेणी में आता है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक इस श्रेणी में अपराध करने पर 1000-5000 रुपये तक का चालान काटने का प्रावधान है।

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