लाभ दिलाने के लिए निविदा में जोड़ा अतिरिक्त अर्हत्ता

गड़बड़ी

डीपीएम व सिविल सर्जन पर लगाया गया है आरोप
मामला स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग निविदा का
सीवान। निज प्रतिनिधि
जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए निकाले गए निविदा में गड़बड़ी करने की शिकायत की गयी है। शिकायतकर्ता ने विभाग के प्रधान सचिव से इस संबंध में लिखित शिकायत की है। भोजपुर जिले के बड़का लौहार निवासी जयशंकर पांडेय ने आरोप लगाया है कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक और सिविल सर्जन ने साफ-सफाई, जनरेटर, खान-पान व धुलाई को लेकर निकाली गई निविदा में अतिरिक्त अर्हत्ता जोड़कर अपने एक खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। सारण, कैमूर, कटिहार, पटना, बेतिया, मोतिहारी, समस्तीपुर व अन्य जिलों में जहां इसके लिए अर्हत्ता संबंधित विषयों में केवल तीन वर्ष का किसी भी सरकारी व मानक अस्पतालों द्वारा अनुभव प्राप्त होना रखा गया है। वहीं स्थानीय जिले में अनुभव की अवधि पांच वर्ष रखी गयी है। साथ ही उन्होंने पत्र में इसका भी जिक्र किया है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 3104-5 दिनांक 01/08/2018 के निर्देश में निविदा निकालने का आदेश है जबकि अपने खास को लाभ पहुंचाने को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 8230 दिनांक 07/01/2013 कें प्रारूप में यह निविदा निकाली गयी है जो गलत है।
क्या कहते हैं सिविल सर्जन
सिविल सर्जन यदुवंश कुमार शर्मा ने कहा कि निविदा में पांच वर्ष का अनुभव व अन्य अर्हत्ता का जिक्र किया गया है। हालांकि यदि किसी ने निविदा के प्रारूप को लेकर शिकायत की है तो इसपर हर हाल में विचार किया जाएगा।

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