अपहरण मामले में एक महिला समेत चार को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

-अपह्रता के पिता ने तीन वर्ष पहले आरोप लगाया था कि चार लोग उसकी बेटी का कर लिए हैं अपहरण

जागरण संवाददाता, सुपौल: अपहरण के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ नवीन चंद्र ठाकुर की कोर्ट ने सुनवाई उपरांत एक महिला समेत 4 आरोपियों को दोषी करार करते हुए 5 वर्ष कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिन चार अभियुक्तों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है, उसमें मां-बाप और दो बेटा शामिल हैं। मामला पिपरा थाना कांड संख्या 58/17 तथा सत्रवाद संख्या 205/18 से संबंधित है। जिसमें थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी अपहृता के पिता ने गांव के ही 4 लोगों को आरोपी बनाया था।
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क्या था मामला
थाने में दर्ज मामले में अपहृता के पिता ने कहा था कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री को गांव के ही सरवन कुमार परेशान और तंग किया करता था। अक्सर मोबाइल से परेशान किया करता था। जिसकी शिकायत कई बार उनके परिजनों से भी की थी। इधर 6 अप्रैल 2017 की रात्रि करीब 10:00 बजे सरवन अन्य लोगों के साथ आया और जबरन उनकी बेटी को उठाकर ले गया।
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अर्थदंड की राशि नहीं देने पर भुगतनी होगी तीन माह की अतिरिक्त सजा
सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने सरवन कुमार, उनके पिता बैजनाथ मंडल, भाई राज कुमार मंडल तथा मां फूलो देवी को दोषी करार करते हुए भादवि की धारा 366 ए के तहत सरवन, राजकुमार मंडल, बैजनाथ मंडल को 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि सरवन की मां फूलो देवी को भी 366 ए के तहत दोषी करार करते हुए 5 वर्ष साधारण कारावास तथा 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त 3 माह की सजा भुगतनी होगी। इस पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से संजय कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया।
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