शराब मामले में तीन माह का कारावास

जागरण संवाददाता, सुपौल: शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त एक अभियुक्त को दोषी करार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद इसरार अहमद की कोर्ट ने 3 माह का कारावास तथा 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। निर्मली थाना कांड संख्या 18/14 तथा उत्पाद वाद संख्या 736/17 से संबंधित है। जिसमें मरौना थाना क्षेत्र के इटहरी निवासी विष्णुदेव साह को निर्मली थाना पुलिस उस समय गिरफ्तार की थी जब वे ठेला पर देसी विदेशी शराब लेकर कहीं जा रहा था। मामले को लेकर निर्मली थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष राम प्रसाद राम ने उक्त मामला दर्ज करवाई थी। सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट विष्णुदेव साह को दोषी करार करते हुए उत्पाद अधिनियम 471 के तहत 3 माह कारावास तथा 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 15 दिनों का सजा भुगतना होगा। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने बहस में हिस्सा लिया। ------------------------गिरफ्तार-------------------------------संसू, पलासी (अररिया): पलासी थाना पुलिस ने बीते मंगलवार संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर भटवार गांव के एक घर से चुलाई हुई गैलन में रखा दस लीटर देशी शराब बरामद किया। साथ ही कथित कारोबारी सेम हांसदा को भी दबोचा। दबोचा व्यक्ति भटवार गांव का रहने वाला है। इस मामले में थानाध्यक्ष शिव पूजन कुमार के बयान पर पलासी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली कि भटवार गांव का उक्त धराया व्यक्ति चुलाई हुई देशी शराब का अवैध कारोबार करता है। पुलिस टीम के पहुंचने पर उक्त व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा। जिसे बल के सहयोग से पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके घर से प्लास्टिक के दो गैलन में रखा दस लीटर चुलाई हुई देशी शराब बरामद किया गया। तत्पश्चात प्राथमिकी दर्ज कर बुधवार को उन्हें न्यायालय भेज दिया गया है।


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