मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ देने के लिए आठवें चरण का कार्यक्रम जारी

मधुबनी । मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के आठवें चरण का कार्यक्रम परिवहन विभाग के सचिव ने जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रति पंचायत अधिकतम सात लाभुकों की दर से आच्छादन का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुनरीक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही आठवें चरण का कार्यक्रम जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के पुनरीक्षित लक्ष्य के अनुसार प्रति पंचायत चयनित अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के चार लाभुकों एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तीन लाभुकों को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जाना है। पूर्व के चरणों के क्रियान्वयन के उपरांत पंचायतवार एवं कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों की सूची जिला पदाधिकारी जारी करेंगे। वैसे इच्छुक व्यक्ति जिनका आवेदन पूर्व के चरणों में किसी कारणवश अस्वीकृत हो गया था, वैसे व्यक्ति भी इस चरण में नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। परिवहन विभाग के सचिव ने जिला पदाधिकारी को भेजकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एक पंचायत से अधिकतम सात (एससी-एसटी चार एवं अतिपिछड़ा तीन) से ज्यादा लाभुकों को अनुदान का भुगतान नहीं हो। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आठवें चरण के क्रियान्वयन की कार्रवाई भी सुनिश्चित करने को कहा है।


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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के आठवें चरण की समय तालिका :
- पंचायतवार आवेदन करने की तिथि - आठ अप्रैल तक
- प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण - नौ एवं 10 अप्रैल
- प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण - 12 अप्रैल
- अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक - 15 अप्रैल
- चयन सूची का प्रकाशन - 15 अप्रैल
- आपत्ति आमंत्रण - 15 से 24 अप्रैल तक
- प्राप्त आपत्ति का निराकरण - 26 अप्रैल तक
- अंतिम चयन सूची का प्रकाशन - 27 अप्रैल
- प्रखंड स्तर पर चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला - 27 से 30 अप्रैल
- वाहन क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन समर्पित करना - 27 अप्रैल से
- अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान - आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर
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