मारपीट के आरोपित को एक वर्ष के कारावास की सजा

गोपालगंज। विधि संवाददाता।एडीजे पांच विश्व विभूति गुप्ता की कोर्ट ने मारपीट के सोलह साल पुराने मामले में आरोपित को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि थावे थाने के जगमलवा गांव के फैज अली की जमीन पकड़कर उसी गांव के अमीर आलम अपना मकान बनवा रहे थे। इसका विरोध करने पर उन्होंने फैज की पत्नी नूर सैदा खातून को हथौड़ा से मारकर घायल कर दिया था। मामले में थाने में धारा 341, 323, 308 और 504 भा द वी के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अनुसंधान के बाद कांड के अनुसंधानकर्ता ने उपरोक्त धाराओं में चार्जशीट सौंप दिया था। हालांकि छह गवाहों के साक्ष्य और अभियोजन पक्ष से एपीपी संतोष कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुस्ताक अहमद की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित को मात्र भारतीय दंड विधान की धारा 323 में ही दोषी करार दिया। हालांकि बाद में बॉन्ड भरवा कर दोषी को जमानत दे दिया गया।

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