पुलिस जांच में पलट गया मामला, मुकदमा दर्ज कराने वाले पर कार्रवाई के आदेश

मुंगेर । अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार द्वारा तारापुर थाना में दर्ज कांड संख्या 54/21 का सुपरविजन किया। पर्यवेक्षण के दौरान कांड दर्ज कराने वाले पर ही कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। सुलेखा कुमारी द्वारा सोनी कुमारी के विरुद्ध अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने के आरोप में तारापुर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि सोनी कुमारी निर्दोष है। वास्तविक दोषी मुकदमा दर्ज कराने वाली सुलेखा कुमारी ही हैं। इसके बाद मामले की जांच कर रहे पुलिस अवर निरीक्षक किशुन राय द्वारा वादिनी सुलेखा कुमारी और उनके पति प्रांजल कुमार के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत कांड संख्या 88/21 दर्ज किया गया है।


घटना के पर्यवेक्षण के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि लखनपुर की सुलेखा कुमारी नाम की महिला ने पूर्व में सोनी कुमारी के विरुद्ध एक कांड दर्ज कराया था कि सोनी कुमारी द्वारा उसके घर पर आकर मारपीट किया गया था। गाली गलौज की गई तथा हथियार दिखाया गया था। उस आधार पर सोनी कुमारी को जेल भेजा गया था। पुलिस जांच के क्रम में आए साक्ष्य एवं तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि सोनी कुमारी हथियार लेकर नहीं आई थी। सुलेखा कुमारी एवं उनके पति प्रांजल कुमार द्वारा पकड़ कर सोनी कुमारी को बांधकर मारपीट किया गया और उन्हें अपने पास से हथियार गोली प्रस्तुत कर उनके विरोध कांड अंकित करवाया गया था। इसके बाद प्रांजल कुमार एवं सुलेखा कुमारी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज किए गए।
कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक किशन राय ने दर्ज मुकदमा में कहा है कि वादिनी सुलेखा कुमारी ग्राम लखनपुर द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर सोनी कुमारी को अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। कांड में धारा 448 भादवि एवं शस्त्र अधिनियम का समावेश उचित प्रतीत नहीं होना पाया गया है। इस कांड के वादिनी सुलेखा कुमारी एवं पति प्रांजल कुमार द्वारा कांड के प्राथमिकी अभियुक्त सोनी कुमारी एवं हथियार गोली पुलिस के समक्ष प्रस्तुत कर सोनी कुमारी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम का यह कांड दर्ज कराया गया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तारापुर द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर सुलेखा कुमारी एवं उनके पति प्रांजल कुमार के विरुद्ध अलग से शस्त्र अधिनियम की धारा के अंतर्गत कांड दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जब्ती सूची के अनुसार जप्त आग्नेयास्त्र एवं गोली थाना मालखाना में सुरक्षित रखा गया है।
पूर्व में एक दूसरे के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद सोनी कुमारी और प्रांजल कुमार जेल जा चुके हैं। वर्तमान में प्रांजल कुमार जेल में ही हैं। सुलेखा कुमारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयत्न कर रही है।
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