उपखंड स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिग समिति की बैठक

संवाद सहयोगी, निर्मली (सुपौल): अनुमंडल कार्यालय के सभागार में शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन नियम 2014 के नियम 17 क का अनुपालन कराने हेतु उपखंड स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरिग समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्य नागेश्वर शर्मा चौपाल ने सदन में कई बिदुओं पर चर्चा की। कहा कि समिति की बैठक में लिए गए निर्णय एवं लाए गए प्रस्ताव पर किसी तरह की प्रगति एवं क्रियान्वयन नहीं होना दुख की बात है। कहा कि निर्मली प्रखंड के पंचायत बेला सिगार मोती टोला धोबियाही में सूचक राम प्रसाद राम के साथ हुई घटना के संदर्भ में एससी एसटी थाना सुपौल द्वारा कांड संख्या 0 8 /2015 दिनांक 29 मई 2015 अंकित किया गया। तत्पश्चात अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र संख्या समर्पित किया जा चुका है बावजूद पीड़ित सूचक को आज तक अत्याचार वाली राशि का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसा ही एक मामला निर्मली थाना कांड संख्या 222 /2020 ने सर्वेक्षण एवं प्रतिवेदन के साथ-साथ प्रगति प्रतिवेदन देने के बावजूद कांड की पीड़िता को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। सदस्य ने निर्मली थाना कांड संख्या 222 / 2020 का पुन: जांच कराने की मांग भी सदन के सामने रखी। बैठक में अपर अनुमंडल पदाधिकारी लतीफुर रहमान अंसारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी राम विजय पंडित, पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मी सरदार, राजकुमार पासवान, कार्यालय सहायक रवि शंकर कुमार आदि उपस्थित थे।

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