छूटे हुए हेल्थ केयर वर्कर व फ्रंटलाइन वर्करों को दिया जाएगा टीका

केवल सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर ही मिलेगी सुविधा

टीकाकरण के बाद लाभार्थियों को मिलेगा प्रिंटेड प्रमाण पत्र
हमारे संवाददाता
छपरा। सारण जिले में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिले में टीकाकरण अभियान जोर-शोर से चलाया जा रहा है। अब टीका लेने से वंचित हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर जिनकी उम्र 18 से 44 वर्ष के है उनका टीकाकरण किया जाना है। ऑनसाइट पंजीकरण की सुविधा वास्तविक में छूटे हुए हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्करों की होगी जो केवल सरकारी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर ही उपलब्ध रहेगा। इसके लिए लाभार्थियों की मूल पहचान पत्र जिसमें फोटो लगा हो, एम्पलाई सर्टिफिकेट की छाया प्रति देना अनिवार्य होगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सिविल सर्जन को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि हेल्थ केयर वर्कर एंप्लॉयमेंट वर्कर के कर्मियों का पंजीकरण करने के पूर्व सत्यापन करता को एंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की प्रति कोविन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। सत्यापनकर्ता या साइट मैनेजर लाभार्थी के टीकाकरण के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ एंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट को कोविन पोर्टल अपलोड करने की पूर्ण जवाबदेही होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार ने बताया कि 30 अप्रैल तक प्रतिदिन टीकाकरण होगा।
45 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लक्षित लाभार्थियों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार 30 अप्रैल तक सभी टीकाकरण सत्र स्थलों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जाएगा। जिले में सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र एवं हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के साथ-साथ निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर भी टीकाकरण सत्र आयोजित किया जा रहा है।
दूसरे विभागों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की ली जाएगी मदद
स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण सत्र के आयोजन के लिए टीका कर्मियों का रोस्टरवार कार्य वितरित करते हुए टीका कर्मी को टीकाकरण का कार्य संपादित कराए जाने का निर्देश दिया गया है । इसके साथ ही कोविन पोर्टल पर लाभार्थियों के सत्यापन, प्रविष्टि के निष्पादन के लिए प्रखंड स्तर पर कार्यरत भी अन्य विभागों- पंचायती राज, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास, पशुपालन विभाग आदि के कंप्यूटर ऑपरेटर में दक्ष ऑपरेटरों की सेवा ली जाएगी। कोविन पोर्टल से संबंधित कार्यों तथा लाभार्थियों का सत्यापन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटरों का प्रशिक्षित किया जाएगा।
सभी लाभार्थियों को मिलेगा प्रिंटेड प्रमाण पत्र
सिविल सर्जन ने बताया कि अब टीकाकरण के बाद सभी लाभार्थियों को राजस्व समिति के द्वारा प्रिंटेड प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से निर्गत किया जाएगा। प्रमाण पत्र में जिला, प्रखंड, लाभार्थी का नाम, उम्र, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, वैक्सीन का नाम, वैक्सीनेशन स्थल का नाम, पहला वाला खुराक दिए जाने की तिथि तथा दूसरा खुराक देने की तिथि अंकित रहेगा।

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