फरार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अग्रिम जमानत खारिज

पेज तीन के लिए

हर्षित हत्याकांड
फॉलोअप
पिछले वर्ष हुई थी महादेवा के मालवीय नगर में हर्षित की हत्या
तमाम कोशिशों के बाद भी इंस्पेक्टर को नहीं पकड़ पाई पुलिस
सीवान। निज प्रतिनिधि
रांची के बीटेक के छात्र हर्षित हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त इनकम टेक्स इंस्पेक्टर प्रसून पंकज की मुसीबते थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाईकोर्ट ने भी उसकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। न्यायिक सूत्रों के अनुसार जस्टिस राजेंद्र प्रसाद मिश्रा की अदालत ने उसकी जमानत खारिज की है। इससे पहले सुनवाई के लिए बीस तारीख पड़ी थी। कुछ न कुछ लोचा के चलते तारीखें टलती चली गई। बुधवार को सुनवाई के बाद जमानत खारिज होने से फरार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की परेशानियां बढ़ गई हैं। वर्षों से पुलिस से आंख-मिचौली खेल रहे इंस्पेक्टर ने इसके पहले भी लोअर कोर्ट से जमानत लेने का प्रयास किया था जिसमें वह असफल रहा था। गौरतलब है कि महादेवा ओपी क्षेत्र के मालवीय नगर में 11 जून को हुए रांची के बीटेक छात्र हर्षित की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी। हर्षित महादेवा स्थित अपने मित्र के कमरे पर आया था। जहां रात को पार्टी के दौरान मित्र के रूम पार्टनर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से किसी बात को लेकर उसकी बहस हो गयी थी। हर्षित की यह बात इंस्पेक्टर को इतनी नागवार गुजरी की वह मारपीट पर उतर गया। इसके बाद उसने इनकम टैक्स ऑफिस में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों को फोन कर बुलाया, जिसमें चपरासी, ड्राईवर से लेकर गार्ड तक शामिल थे। इंस्पेक्टर के कहने पर ही वे सभी हर्षित पर टूट पड़े और उसे मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिए। बाद में हालत नाजुक देखते हुए वे हर्षित को कमरे में बंद कर दिया गया था। इस घटना के बाद एक कम्पाउंडर को बुला हर्षित का इलाज कराया गया था लेकिन उसके शरीर के अत्यधिक खून गिरने के कारण उसकी एक दिन बाद मौत हो गयी। इसके बाद फौरन इंस्पेक्टर मौके से फरार हो गया था। इस मामले में जेल में बंद प्रीतम की रेगुलर जमानत खारिज हो गई है।

अन्य समाचार