Bihar Lockdown Guidelines: बिहार में लग रहा है नाइट कर्फ्यू! शिक्षण संस्‍थान 15 मई तक बंद! जानिए संभावित गाइडलाइन्‍स

पटना, ऑनलाइन डेस्‍क। Bihar Lockdown Guidelines बिहार में कोरोनावायरस की दूसरी लहर (Second Wave of CoronaVirus Infection in Bihar) में हालात लगातार विस्‍फोटक (Blasting) होते जा रहे हैं। संक्रमण की चेन को रोक कर बढ़ते मामलों पर नियंत्रण के लिए रविवार को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बड़े फैसलों की घोषणा करने जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हाई-लेवल बैठक में फिलहाल पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) के बदले नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला किया गया। साथ ही शिक्षण संस्‍थान 15 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये जानकारी कहां तक सही है, यह मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के कुछ ही देर बाद होने जा रहे ऐलान के साथ हो जाएगा। सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण कीइ रोकथाम को लिए नई गाइडलाइन (New COVID Guideline) बना ली है।

तीन दिनों की बैठकों के बाद सरकार ने किया फैसला
बिहार में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार को मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्‍न विभागों के साथ हाई लेवल बैठक की। इसमें समीक्षा कर शनिवार को राज्‍यपाल की अध्‍यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सरकार ने हालात की जानकारी दी तथा नियंत्रण के लिए सभी दलों से उनके विचार जाने। बैठक के बाद मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने रविवार को सभी जिलो के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद मुख्‍यमंत्री ने वीक-एंड लाॅकडाउन व नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया।
लागू किए गए वीक-एंड व नाइट कर्फ्यू
सूत्रों के अनुसार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मुख्‍यमंत्री की लंबी बैठक के बाद राज्‍य में रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है। कोरोनावायरस संक्रमण के माइक्रो कंटेनमेंट जोन (Micro Containment Zone) में पूर्ण लॉकडाउन जैसे प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।
बढ़ाई गई स्‍कूल-कॉलेज की बंदी
सूत्र बताते हैं कि इसके अलावा स्‍कूल-कॉलेज की बंदी को 15 मई तक के लिए बढ़ाई गई है। सिनेमा, स्‍टेडियम, संग्रहालय, जिम, धर्म स्‍थल आदि बंद किए गए हैं। खेलकूद की गतिविधियों व सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। शादी समारोह में शिरकत तथा अंतिम संस्‍कार में सौ लोगों की अधिकतम सीमा तय की गई है।
शर्तों के साथ जारी रहेंगी आर्थिक गतिविधियां
सरकार फिलहाल आर्थिक गतिविधियों को लेकर उदार रहेगी। शॉपिंग मॉल व दुकान आदि शारीरिक दूरी के पालन, सैनिटाइजेशन व मास्‍क पहनने पर एंट्री आदि के प्रावधानों के साथ निश्चित अवधि के लिए खाेले जा सकते हैं। रेंस्तरा और ढाबा को रात नौ बजे तक ऑनलाइन डेलिवरी व पैकिंग की छूट दी गई है।
खुले रहेंगे बैंक, एटीएम, डाकघर व पेट्रोल पंप
बैंक, एटीएम, डाकघर व रसोई गैस की दुकान व पेट्रोल पंप आदि खुले रहेंगे। अस्‍पताल व फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं भी जारी रहेंगी। पुलिस व सुरक्षा बल ड्यूटी पर मुस्‍तैद रहेंगे।
फ्लाइट, ट्रेन व सड़क यातायात रोक नही
शारीरिक दूरी के पालन, सैनिटाइजेशन व मास्‍क पहनने पर एंट्री की शर्तों के साथ सार्वजनिक वाहन चलाए जा सकते हैं। निजी वाहनों के परिचालन की छूट दी गई है। शर्तों के साथ ट्रेनों व फ्लाइट को जारी रखा जाएगा। हां, उनसे आने वाले यात्रियों की संक्रमण की जांच काे कड़ा किया जाएगा।
कार्यालयों में बुलाए जाएंगे कम कर्मचारी
सरकारी व निजी संस्थानों की बात करें तो 33 या 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी जा सकती है। आवश्‍यक सेवाओं से जुड़े संस्‍थानों व कार्यालयों को इसमें छूट दी जा सकती है।

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