कोरोना पर बिहार सरकार की नई गाइडलाइंस, जानिए शादी में शामिल हो सकते हैं कितने मेहमान

बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार सरकार ने वायरस के नियंत्रण के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 15 मई तक सभी स्कूल-कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मई तक सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम और पार्क 15 मई तक बंद रहेंगे।
 
#COVID19 | Schools, colleges & other educational institutes will remain closed and no examination will be held by state-run schools & universities till May 15. Cinema halls, malls, clubs, gyms, & parks will be closed till May 15: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/t1TdhkNDSZ
 
सूबे में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। सभी धार्मिक स्थलों पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लागू है। इसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोगों की अनुमति होगी। दफन और दाह संस्कार में अब 50 से घटाकर 25 व्यक्ति ही शामिल होंगे।
अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। बाहर से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा मास्क दिए जाएंगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही किसी भी तरह की दवा की कमी नहीं होने देंगे।

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