कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर गृह विभाग ने रविवार की देर रात आदेश जारी कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ कोरोना के मद्देनजर उत्पन्न हालात और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद जारी आदेश के तहत जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी गई है।
विकास आयुक्त आमिर सुबहानी और गृह विभाग के विशेष सचिव विकास वैभव द्वारा जारी आदेश के तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन, हाई एक्टीबॉयोटिक व अन्य जरूरी दवाओं की उपलब्धता जिला प्रशासन को सुनिश्चित करनी होगी। इसके अतिरिक्त गंभीर मरीजों बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अनुमंडल अस्पतालों तक गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था और उनके इलाज के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाएगा। वहीं एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस के चिकित्सकों द्वारा जिलों के डॉक्टरों का ऑनलाइन ऑरिएंटेशन किया जाएगा।
गृह विभाग ने आवश्यकता के अनुसार किराए पर एम्बुलेंस लेने की इजाजत भी दी है। जरूरत के मुताबिक एम्बुलेंस की संख्या किराए पर लेकर बढ़ाई जाएगी। वहीं, भविष्य में कोविड केयर सेंटर और हेल्थ सेंटर पर बेड की संख्या बढ़ाने के मद्देनजर अतिरिक्त भवनों को चिन्हित करने का भी आदेश दिया गया है।
स्वास्थ्य विभाग को अहम जिम्मेदारी आवश्यक दवाओं के साथ मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। वहीं होम आईसोलेशन में रहनेवालों की रोजाना मॉनिटरिंग होगी। जरूरत पड़ने पर रोजाना ऑक्सीजन, बुखार जांचने और स्थिति गंभीर होने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर या उससे ऊपर के कोविड सेंटर लाने की व्यवस्था की जाएगी।