अल्टरनेट डे खुलेंगी दुकानें, सुबह में ही खरीदना होगा फल और सब्जी

मुंगेर। जिला में कोरोना संक्रमण की स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। जिला में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण को जिला दंडाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रचना पाटिल ने सोमवार को जिला आदेश जारी किया है। जिसमें पूर्व की तरह तरह जहां रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट क‌र्फ्यू लागू रहने की बात कही गई है। वहीं दूसरी और जिलास्तर पर अल्टरनेटिव दुकान खोलने के भी आदेश दिए गए हैं। यह आदेश 15 मई तक लागू रहेगा। जिसके तहत प्रखंड मुख्यालय और नगर निकाय क्षेत्रों में आवश्यक वस्तु के अलावे फल, सब्जी, मांस, मछली और अंडे की दुकानें प्रत्येक दिन सुबह 6 से 10 बजे तक खुला रहेगा। आदेश में जिले के सभी निजी एवं सरकारी कार्यालय शाम पांच बजे तक बंद कर दिया जाएगा।


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इन स्थानों पर खुलेगी सुबह 6 से 10 बजे तक यह दुकानें
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में मांस, मछली एवं अंडे की दुकानें प्रतिदिन खुली रहेगी। उसी तरह फल व सब्जियों का दुकान भी प्रतिदिन खुलेंगी। जबकि आवश्यक वस्तु यानी खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, दूध एवं दूध उत्पादन की दुकान, किराना दुकान, कृषि में प्रयुक्त सामग्रियों की दुकानें प्रतिदिन खुलेगी, लेकिन इसके लिए सुबह 6 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसलिए लोगों को ध्यान देना होगा कि निर्धारित समय तक खरीदारी सुनिश्चित कर लें। जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र स्थित नगर भवन मैदान में फल की दुकान एवं ठेले पर फल बेचने की दुकान खोली जाएगी, जबकि आरडी एंड डीजे कॉलेज मैदान एवं किला परिसर में सब्जी की दुकानें लगाने का आदेश जारी किया गया है।
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तारापुर व खड़गपुर में भी इन स्थानों पर खुलेगी फल व सब्जी की दुकान
फल एवं ठेले पर फल बेचने वाले दुकानदार तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के गाजीपुर और जिला परिषद बस स्टैंड संग्रामपुर में अपना दुकान संचालित करेंगे। जबकि आरएस कॉलेज तारापुर के मैदान एवं जिला परिषद बस स्टैंड संग्रामपुर और रहमतपुर में सब्जी की दुकानें खोली जाएगी। इधर खड़गपुर अनुमंडल के शहरी क्षेत्र में स्थित मनी नदी के किनारे अवस्थित गौशाला की की भूमि पर फल की दुकानें एवं ठेला की दुकानें और सब्जी की दुकानें लगेगी। यहां भी सुबह 6 से 10 बजे तक ही दुकान खुली रहेगी।
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सोम, बुध व शुक्र तीन दिन खुलेंगी यह दुकानें
निर्माण सामग्री यानी सीमेंट, बालू, स्टील, स्टोन इत्यादि एवं हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक मोटर एवं पंप, मेशनरी, रंग, सेनिटरी, लोहा पेंट, सटरिग सामग्री, पंपिग सेट, इत्यादि की दुकानें जारी आदेश के तहत तीन दिन ही खुलेगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपराह्न 2 बजे से शाम के 6 बजे तक उक्त सामग्री से संबंधित दुकान खुली रहेगी।
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अपराह्न 2 से 6 बजे तक खुलेगी कपड़ा की दुकानें
कपड़े, रेडिमेड परिधान, वस्त्र प्रतिष्ठान, आभूषण, मनिहारी, रुई, गद्दा, छाता, बर्तन, जूता-चप्पल एवं खेलकूद के सामग्री की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेगा। जिसके लिए अपराह्न 2 बजे से शाम के 6 बजे का समय निर्धारित किया गया है।
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सप्ताह में तीन दिन ही खुलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकानें
इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, बर्तन, स्टूडियो, मोबाइल, चश्मा, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल शो-रूम, कॉपी-किताब, साइकिल, फर्नीचर, सहित अन्य सभी दुकाने और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बुधवार, शुक्रवार और रविवार को अपराह्न 2 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहेगी। अगर कोई भी इस नियम का उल्लंघन करते पकड़े गए, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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शैक्षिणिक संस्थान सहित मॉल क्लब रहेगा पूर्णत: बंद
जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। इसके अलावा सभी शॉपिग मॉल, क्लब, स्विमिग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
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रेस्टूरेंट और ढाबा से होगी सिर्फ होम डिलीवरी
रेस्टूरेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्व की तरह चालू रहेंगी। रेस्टूरेंट, ढाबा और भोजनालय से रात्रि के 9 बजे तक होम डिलीवरी तथा टेकअवे सर्विस का संचालन होगा। दफन व दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमों पर रोक नहीं होगी। अंतिम संस्कार में 25 और श्राद्ध कर्म एवं विवाह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
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शर्तों के साथ खुलेगी दुकानें
जिले के निर्धारित समय अवधि पर संचालित होने वाले दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के लिए कई तरह के शर्त निर्धारित किए गए हैं। जिसमें दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार, कर्मी एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों परिसर में शारीरिक दूरी के मानक (दो गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा। जिसके लिए सफेद वृत्त बनाए जाएंगे।
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इन सेवाओं में रहेगी छूट
जिले में संचालित होने वाले आवश्यक सेवाओं जैसे परिवहन, बैंकिग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं फायर, पुलिस, एंबुलेंस आदि पर छूट रहेगी। ई-कॉमर्स की गतिविधियों एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय के सार्वजनिक वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी। निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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