कोरोना की रोकथाम को लेकर 27 अप्रैल तक कोर्ट हुआ बन्द

गोपालगंज। कोरोना वायरस के संक्रमण से सिविल कोर्ट के एक अधिवक्ता की मौत हो जाने और कोर्ट के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कुछ कर्मचारियों के संक्रमित हो जाने के बाद कोर्ट को अगले 27 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु देव उपाध्याय ने आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान कोर्ट के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के सभी कर्मियों को उपलब्ध रहने और मोबाइल खुला रखने को कहा गया है। इसके साथ ही प्रभारी न्यायाधीश नजारत को सभी कोर्ट और कार्यालयों को सेनेटाइज कराने का निर्देश भी दिया गया है। मालूम हो कि जिला विधिज्ञ संघ की तरफ से पहले ही कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 19 से 24 अप्रैल तक कोर्ट में काम नहीं करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में काम नहीं कर रहा था। इसी बीच कोर्ट के कुछ कर्मियों के संक्रमित होने के बाद जिला जज ने पूरे कोर्ट को बन्द करने का आदेश जारी कर दिया।

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