पंचायतों में उपलब्ध 15वें वित्त आयोग की राशि से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलेगा छह मास्क

पूर्णिया। पंचायतों में उपलब्ध 15वें वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को छह मास्क दिया जाएगा। प्रत्येक मास्क की कीमत 15 रूपये निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त जीएसटी अलग से होगा। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए मास्क की खरीदारी पर अधिकतम सौ रूपये का व्यय निर्धारित किया गया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के पत्र के आलोक में जिलाधिकारी राहुल कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी से रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा व्यापक रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पंचायती राज विभाग के निर्देश के आलोक में ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध 15वें वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि से प्रत्येक परिवार को मास्क उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक परिवार को छह मास्क उपलब्ध कराया जाना है। मास्क की खरीदारी पर अधिकतम सौ रूपये प्रति परिवार की दर से खर्च किया जाएगा। इस राशि का वहन 15वें वित्त आयोग के अनावद्ध अनुदान मद में उपलब्ध राशि से की जाएगी। मास्क का वितरण संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव एवं पंचायत कार्यपालक सहायक के माध्यम से किया जाएगा। मास्क वितरण किसी भी प्रकार का एक फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने पर किया जाएगा। वितरण के लिए एक पंजी तैयार की जाएगी। जिसमें लाभुक का हस्ताक्षर/अंगूठा लेना आवश्यक होगा। वितरणकर्ता द्वारा पंजी का सत्यापन भी किया जाएगा। पंचायत सचिव मास्क की खरीदारी सर्वप्रथम जीविका संपोषित ग्राम संगठन/संकुल संघ / उत्पादन समूह/उत्पादन कंपनी / खादी भंडार से करेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सके। इन संगठनों द्वारा यदि आवश्यक मात्रा में मास्क उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वैसी स्थिति में औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के अधीन जिले में संचालित एआर गारमेंट क्लस्टर सेंटर खता हाट एकंबा जलालगढ़ एवं सीमांचल टेलरिग क्लस्टर सेंटर टॉली डगरूआ, समूह से मास्क प्राप्त किया जा सकता है। मास्क वितरण में पूर्ण खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक परिवार को इससे अच्छादित किया जाए। मास्क वितरण का कार्य ग्राम पंचायत के वार्ड एक से अंतिम वार्ड तक क्रमवार पूरा किया जाएगा। इससे कोई परिवार छूटने न पाएं।


इस संबंध में पंचायत सचिव के द्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसका कड़ाई से पालन किया जाए। मास्क वितरण की सारी जवाबदेही संबंधित पंचायत सचिव एवं पंचायत कार्यपालक सहायक की होगी। -
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