साप्ताहिक बंदी के पहले दिन शहर में दुकानें रही बंद

कोरोना संक्रमण रोकने को ले प्रशासन ने की है पहल, पुलिस रही सख्त

प्रत्येक रविवार व सोमवार को छपरा शहरी, सदर प्रखंड व सोनपुर-दिघवारा नगर पंचायत में है साप्ताहिक बंदी
छपरा। नगर प्रतिनिधि
कोरोना संक्रमण रोकने को ले साप्ताहिक बंदी होने के कारण रविवार को शहर की बाजार पूरी तरह से बंद रही। दुकानों पर ताले लटके रहे। हालांकि सड़कों पर वाहन बेधड़क दौड़ते रहे। पुलिस ने भी भ्रमण कर बाजार के हालात देखे। मालूम हो कि डीएम ने सशर्त बाजार खोलने की छूट दी है। साथ ही प्रत्येक रविवार व सोमवार को छपरा शहरी, सदर प्रखंड व सोनपुर-दिघवारा नगर पंचायत में साप्ताहिक बंदी घोषित की थी। साप्ताहिक बंदी में दूध, मेडिकल सहित आवश्यक दुकानें खोलने के आदेश थे। संपूर्ण बंदी होने के कारण रविवार को बाजार में दुकानों पर ताले लटके रहे। गलियां सूनी पड़ी रहीं। वहीं सड़कों पर भी सन्नाटा रहा, लेकिन दो और चार पहिया वाहनों की संख्या सड़कों पर अधिक रही।
सुबह से ही दिखने लगी थी बंदी
जिला प्रशासन की पहल को लेकर सारे क्षेत्रों में सुबह से ही बंदी का असर दिखने लगा था। सभी दुकाने बंद थी। दुकानदारों ने बताया कि कोरोनावायरस के संक्त्रमण रोकने के लिये वे सभी जिला प्रशासन के साथ है। जिला प्रशासन का जो भी गाइडलाइन होगा उसी के अनुसार दुकानें खोली जाएंगी। वही कुछ दुकानदारों ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन को रोड पर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि संक्त्रमण का फैलाव कम से कम किया जा सके। रविवार को चाय पान की दुकानें भी पूरी तरह से बंद रही।
हथुआ मार्केट सहित अन्य मार्केट वीरान
साप्ताहिक बंदी के पहले दिन शहर के प्रमुख बाजार माने जाने वाले हथुआ मार्केट, साहेबगंज सहित अन्य जगहों पर एक भी लोग नहीं दिखे। सभी दुकानों का शटर पूरी तरह से बंद था। दुकानदारों ने बताया कि कोरोना के दूसरी लहर में पहली बार दुकानों को बंद किया गया है। पिछले साल भी लॉकडाउन में दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी थी।
डीएम अपडेट ले रहे थे जानकारी
साप्ताहिक बंदी के पहले दिन की स्थिति की अपडेट जानकारी जिलाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे संबंधित पदाधिकारियों से मोबाइल पर ले रहे थे। वह संबंधित पदाधिकारियों को यह भी हिदायत दे रहे थे कि कहीं पर भी कोई दुकान खुली हो तो उसके संचालक के खिलाफ कोविड-19 महामारी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने से भी परहेज नहीं किया जाए। जिलाधिकारी ने नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों व लोगों से सख्ती से पेश आने की भी छूट पदाधिकारियों को दी है। वहीं जिलाधिकारी ने साप्ताहिक बंदी को सफल बनाने के लिए दुकानदारों व विभिन्न प्रतिष्ठानों के संचालक को धन्यवाद भी दिया है और कहा है कि इससे सारण में कोरोना वायरस का चेन तोड़ने में सफलता जरूर मिलेगी। रविवार एवं सोमवार की बंदी का आदेश इन क्षेत्रों में आगामी 15 मई तक लागू रहेगा।
नाईट कर्फ्यू रहेगा जारी
डीएम ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह रविवार एवं सोमवार को छोड़कर अन्य दिवस पर दुकान एवं प्रतिष्ठान संध्या छह बजे तक हीं खुलेंगी। रात में नौ बजे से प्रात: पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। परन्तु बस, हावाई, रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। रेस्टोरेंट ,ढ़ाबा, भोजनालय में बैठकर खाना, प्रतिबंधित किया गया है। होम डिलीवरी का संचालन रात्रि के नौ बजे तक हीं किया जाएगा।

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