अब सभी निकायों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार भी शनिवार और रविवार को रहेंगे बंद

पूर्णिया। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाकों में भी पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने एक ओर बड़ा कदम उठाया है। जिस तरह नगर निगम क्षेत्र में सप्ताह के अंत में दो दिन बंदी की व्यवस्था लागू की गई है उसी तरह अब जिले के सभी निकाय क्षेत्र एवं प्रखंड मुख्यालय व प्रखंड के प्रमुख बाजार में यह व्यवस्था लागू होगी। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने जिले के सभी नगर पंचायत, नगर परिषद सहित प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजारों में भी शनिवार और रविवार को सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रखने का आदेश जारी किया है। अब शनिवार और रविवार को जिले के सभी बाजारों में सिर्फ आवश्यक सामग्री की दुकानों को ही खोलने की अनुमति रहेगी। सभी एसडीओ और एसडीपीओ से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रखंड मुख्यालयों के वे सभी बाजार जहां काफी संख्या में लोग खरीदारी करने आंते हैं उन्हें शनिवार व रविवार को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।


ग्रामीण क्षेत्रों के ये बाजार दो दिन रहेंगे बंद
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प्रखंड क्षेत्रों में जिन बाजारों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है उनमें बायसी अनुमंडल के प्रखंड मुख्यालय स्थित सभी बाजार के साथ-साथ डगरूआ प्रखंड के बरसौनी बाजार, अमौर प्रखंड स्थित बड़ा ईदगाह बाजार, बैसा प्रखंड स्थित मजगामा हाट शामिल हैं। वहीं पूर्णिया सदर क्षेत्र में चंपानगर बाजार, बनमनखी अनुमंडल में जानकीनगर बाजार, चकमका बाजार व सरसी बाजार, धमदाहा अनुमंडल में प्रखंड मुख्यालय के बाजार के साथ-साथ मीरगंज, बाजारम, बिरौली बाजार व टीकापट्टी बाजार को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने नगर आयुक्त के अलावा सभी एसडीओ,एसडीपीओ, डीटीओ, कसबा व बनमनखी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष को कड़ाई से नियमों का पालन कराने का निर्देश दिया है। बताते चलें कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रसासन ने पूर्व में सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में ही शनिवार व रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य दुकानों और व्यायसायिक प्रतिष्ठानों को 15 मई तक बंद रखने का निर्देश दिया है।
आवश्यक दुकानों को खोले जाने की है इजाजत
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जिलाधिकारी ने शनिवार और रविवार को नगर निगम क्षेत्र के अलावा नगर पंचायत, प्रखंड मुख्यालय के अलावा अन्य चिन्हित बाजारों में सिर्फ जरूरी दुकानों को ही खुले रहने की इजाजत दी है। इसमें दवा, रसद सामग्री, दूध, सब्जी, फल, विनिर्माण सामग्री, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ भोजनालय एवं रेस्टोरेंट को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खुला रखने की इजाजत होगी। भोजनालय एवं रेस्टोरेंट से जरूरी भोजन लोगों को घर ले जाने या प्रतिष्ठान द्वारा होम डिलीवरी करने की सुविधा उपलब्ध होगी। उक्त स्थलों पर लोगों के रुकने अथवा भीड़ लगाने का प्रशासन द्वारा पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही कंटेनमेंट जोन में दुकानों को बंद रखने के साथ-साथ वाहन का परिचालन भी प्रतिबंधित किया गया है।
पूर्व की तरह प्रतिदिन जारी रहेगी नाईट क‌र्फ्यू
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सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव द्वारा निर्देशित पत्र के आलोक में रात्रि क‌र्फ्यू रात्रि नौ 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जिले में प्रतिदिन लागू रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। होम डिलीवरी या बाहरी स्थलों से आवश्यक सामग्रियों को ले जाने की सुविधा रात्रि नौ बजे तक ही रहेगी।
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