संबद्धता वाले विषयों में ही नामांकित छात्रों का होगा पंजीयन

जेपी विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने सभी प्राचार्यों को भेजा गाइडलाइन

आठ मई तक स्नातक सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों का होना है पंजीयन
छपरा। हिंदुस्तान प्रतिनिधि
जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों में संबद्धता प्राप्त विषयों में ही नामांकित छात्रों का पंजीयन किया जाएगा। कुलसचिव ने अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को गाइडलाइन जारी किया है। स्नातक सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों के पंजीयन की अंतिम तिथि 8 मई निर्धारित की गई है। कुलसचिव ने पत्र में कहा है कि स्नातक के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में सत्र 2020 -21 प्रथम खंड में नामांकित छात्र छात्राओं का पंजीयन प्रपत्र और शुल्क निर्धारित समयावधि में विवि में जमा करवा देना है। आवश्यक संबंधित कागजातों की छाया प्रति के साथ प्रवजन प्रमाण पत्र की मूल कॉपी के साथ जमा करने का निर्देश दिया गया है।
150 रुपये प्रति छात्र पंजीयन शुल्क निर्धारित
कुलसचिव ने पत्र में कहा है कि स्वीकृत सीटों पर नामांकित छात्र-छात्राओं का ही पंजीयन प्रपत्र भरा जाएगा और उन्हें ही शुल्क जमा करना है। पंजीयन शुल्क डेढ़ सौ रुपए प्रति छात्र निर्धारित की गई है। राज्य सरकार के द्वारा जिन जिन विषयों की संबद्धता प्राप्त है उसी विषय का पंजीयन प्रपत्र को महाविद्यालय द्वारा फॉरवर्डिंग करने को कहा गया है। पंजीयन प्रपत्र के साथ पिछले वर्ग का अंकपत्र, कॉलेज परित्याग प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ माइग्रेशन अनिवार्य है। छात्रों की सूची विषय वार बनानी है जिसमे छात्रों के नाम, पिता का नाम, क्रमांक, जन्म तिथि, प्रतिष्ठा का विषय अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अंकित रहना चाहिए। दो प्रति में सूची सीडी के साथ रजिस्ट्रेशन शाखा को उपलब्ध कराना है।
यूएमआईएस की सूची में शामिल नामांकित विद्यार्थियों का ही रजिस्ट्रेशन
गाइडलाइन में सख्त हिदायत दी गयी है कि अधूरे और त्रुटिपूर्ण पंजीयन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित मापदंड में दिए गए नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रपत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पंजीयन शुल्क प्रति छात्र आरटीजीएस के द्वारा विश्वविद्यालय के खाता में जमा करवाना है। नामांकित छात्रों के नाम पिता के नाम, जन्मतिथि ,पूरक विषय एवं अनिवार्य पत्र में सुधार के साथ अनुक्त्रमांक भी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अंकित करना होगा। पंजीयन सिर्फ उन्हीं छात्र-छात्राओं का विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा जिनका नामांकन महाविद्यालय के यू एम आई एस के द्वारा चयनित सूची के अनुसार किया गया है। यू एम आई एस से चयनित छात्र-छात्राओं के अलावा कोई भी नामांकन को अवैध मानते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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