अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने की बैठक

जागरण संवाददाता,
सुपौल। जिलाधिकारी सुपौल के द्वारा सरकार के विशेष सचिव गृहविभाग बिहार सरकार के कोरोना वायरस जनित महामारी के ²ष्टिगत विभागीय आदेश के आलोक में संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु मंगलवार को टीसीपी भवन में एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सुपौल सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वीसी के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में जिला अंतर्गत सभी कार्यालय को बंद रखने का निर्णय लिया गया जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस,विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति,स्वच्छता, फायर ब्रिगेड,स्वाथ्य, पशु स्वास्थ्य,आपदा प्रबंधन,कोषागार एवं उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय,दूर संचार, डाक विभाग अपवाद के तौर पर खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिले में पूर्व निर्धारित स्थल यथा रैन बसेरा नगर परिषद, गुरमैता उच्च विद्यालय सरायगढ़-भपटियाही, निरीक्षण भवन सरायगढ़-भपटियाही, तथपा हरि साह उच्च विद्यालय निर्मली में सामुदायिक किचेन स्थापित किया जाएगा। इसमें होने वाले व्यय का वहन संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जाएगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा एवं शहरी क्षरेत्रों में शहरी रोजगार योजना अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। सभी राशन कार्ड धारकों को माह मई में राशन की प्राप्ति हेतु राशि का भुगतान नहीं करना होगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है।

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लॉकडाउन के दौरान ये है आदेश
-------------------------- -सभी दुकानें और गैरसरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. बैंकिग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी।
-किराना यानी खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी। -सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें वाजिब कारण का सबूत अपने पास रखना होगा। -सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
- हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसने क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे।
- एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिए।
-आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा।
-जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी।
-अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर रोक नहीं होगी।
- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिग औऱ दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 15 मई तक कोई परीक्षा नहीं होगी।
-रेस्टोरेंट औऱ खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी. सिर्फ होम डिलेवरी के लिए ही खाने-पीने की दुकानों को खोला जा सकता है।
-सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे।
-सभी सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे।
-सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा।
- शादी-ब्याह होगा लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा। शादी ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पाएंगे।
-अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पाएंगे।
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