मासिक वितरण कार्य में पंचायत सचिव लाए तेजी : बीडीओ

पूर्णिया। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने पत्र जारी कर पंचायत सचिव एवं कार्यपालक सहायक द्वारा घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार को छह-छह मास्क वितरण का आदेश दिया है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर कहा गया है कि प्रत्येक मास्क की कीमत जीएसटी सहित 15 रुपये से अधिक नहीं होगी। ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध 15 वें वित्त आयोग के अनुदान मद की राशि से मास्क की खरीद की जाएगी। एक परिवार में अधिकतम सौ रुपये के मास्क ही दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार का फोटो परिचय पत्र दिखाने पर ही मास्क का वितरण संभव होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के उद्देश्य से ग्राम पंचायत द्वारा मास्क खरीद में सबसे पहले जीविका संपोषित ग्राम संगठन, संकुल संघ, उत्पादन समूह व खादी भंडार को प्राथमिकता दी जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी भवानीपुर अमित कुमार ने बताया कि पंचायत सचिव को प्रखंड के सभी पंचायत में मास्क वितरण कार्य में तेजी लाने को कहा गया है एवं उन्हें हिदायत भी दी गई है कि किसी भी परिस्थिति में एक ही व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए । प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार ने यह भी बताया कि प्रतिदिन पंचायत सचिव के साथ मास्क वितरण कार्य को लेकर बैठक किया जाता है एवं इसकी जानकारी ली जाती है ।


बीडीओ ने की सात दुकानों को सील
पूर्णिया। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश में 15 मई तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। यद्यपि इस लॉकडाउन में आवश्यक सेवा को अलग रखा गया है। सरकार द्वारा लगाए गए लॉक डाउन को लेकर प्रखंड क्षेत्र में बीडीओ सत्र्यद्र सिंह, केनगर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने पुलिस बल के साथ प्रखंड के चौक चौराहे, हाट बाजार का निरीक्षण किया। कई स्थानों पर तो लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जा रहा था तो कई स्थानों पर इसकी धज्जी भी उड़ाई जा रही थी। निरीक्षण दल कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों में जागरूकता के साथ घर में ही रहने की अपील कर रहे थे। निरीक्षण दल लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने में कहीं कहीं सख्ती भी दिखा रहे थे। बीडीओ ने बताया लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले परोरा चौक के शंकर गुप्ता, काझा बाजार के रवीश कुमार, गोपाल दास, मो. असलम, सबूतर चौक के मो. साजिद, मो. इम्तियाज एवं कासिफ रज्जाक के दुकानों को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया जो दुकानदार एवं व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे उनपर महामारी एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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