आधार अपडेट कराने जा रहे हैं तो समझ लें ये जरूरी नियम, बार-बार नहीं करा सकते बदलाव

UIDAI: अक्‍सर आधार में कई जानकारियां गलत दर्ज हो जाती हैं. ऐसे में हमें खुद ये जानकारियां बदलवाने की जरूरत पड़ती है. अगर आपके आधार में भी कोई जानकारी गलत चढ़ गई है तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आपको इसे अपडेट करने की सुविधा देता है.

हालांकि, आधार में ये जानकारियां कितनी बार अपडेट कराई जा सकती हैं, इसके भी नियम निर्धारित हैं. इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है.
जानें इतनी बार कर सकते हैं अपडेट
एक बार बदल सकते हैं जन्मतिथि
आधार में सिर्फ एक बार ही जन्मतिथि में बदलाव किया जा सकता है. इसमें आधार नामांकन के वक्त दर्ज की गई जन्मतिथि में तीन साल की अधिकतम रेंज के साथ ही बदलाव की अनुमति है.
अगर किसी व्यक्ति के पास नामांकन के समय जन्मतिथि के लिए प्रमाणित डॉक्युमेंट नहीं हैं तो UIDAI में जन्मतिथि ‘घोषित’ या ‘अनुमानित’ लिखी जाएगी.
दो बार बदला जा सकता है नाम
आधार में नाम सिर्फ दो ही बार अपडेट किया जा सकता है. वहीं, आधार कार्ड में जेंडर को सिर्फ एक ही बार अपडेट किया जा सकता है.
आधार कार्ड में इन तीनों को अपडेट करने की सीमा के बाद भी अगर कोई अपना नाम, जेंडर या जन्मतिथि अपडेट कराना चाहता है, तो उसे एक्सेप्शन (exception या अपवाद) हैंडलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा.
इसके लिए आवेदक को आधार सुविधा केंद्र पर जाना होगा. आवेदक को UIDAI के रीजनल ऑफिस को ईमेल से सूचित करना होगा.
ईमेल को ही अपडेट स्वीकार करने का अनुरोध माना जाएगा. ईमेल [email protected] पर भेजनी होगी.
ऐसे समझें आसानी से
-आधार कार्ड अपडेट डिटेल्स आधार करेक्शन सीमा -नाम (Name) सिर्फ दो बार -डेट ऑफ बर्थ (DOB) सिर्फ एक बार -पता (Address) कोई सीमा नहीं -लिंग (Gender) सिर्फ एक बार -ईमेल आईडी (Email ID) कोई सीमा नहीं -मोबाइल नंबर (Mobile Number) कोई सीमा नहीं -अपना फोटो (Photo) कोई सीमा नहीं -फिंगर और आइरिस प्रिंट (Iris & Finger Prints) कोई सीमा नहीं
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