कल से खुलेगा सरकारी दफ्तरों का दफ्तरों का ताला

जमुई। आठ जून तक विस्तारित लॉकडाउन में सरकार ने कई प्रकार की रियायतें दी है। जारी गाइडलाइन के मुताबिक 25 फीसद कर्मियों की उपस्थिति के साथ सभी प्रकार के सरकारी दफ्तर बुधवार दो जून से खुल जाएंगे। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठानों व दुकानों के लिए भी सप्ताह में तीन दिन की छूट दी गई है। इसके लिए जिला स्तर पर अलग-अलग दिन रोस्टर निर्धारित किए जाएंगे। बाजारों में खरीद बिक्री सुगम करने के लिहाज से दुकानें खुलने की अवधि में भी चार घंटे का इजाफा किया गया है। अब सभी प्रकार की दुकानें सुबह 6:00 बजे से दोपहर बाद 2:00 बजे तक खुली रहेंगी।


इस बाबत जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को गाइडलाइन का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, क्लब, स्विमिग पूल, स्टेडियम, ग्रीन पार्क व उद्यान भी पूरी तरह बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों के पट भी अभी खोलने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल कॉलेज और कोचिग संस्थान के भी ताले नहीं खुलेंगे। विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रम में उपस्थिति की अधिसीमा फिलहाल 20 व्यक्ति की ही रहेगी। दुकानों व प्रतिष्ठानों में क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था तथा शारीरिक दूरी के मंत्र का अनुपालन अनिवार्य होगा।
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इन्हें होगी प्रतिदिन खोलने की अनुमति
* औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान
* सभी प्रकार के निर्माण कार्य
* ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कूरियर सेवा
* कृषि एवं इससे जुड़े कार्य
* प्रिट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
* टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं ब्रॉडकास्टिग एवं केवल सेवा से संबंधित गतिविधियां
* पेट्रोल पंप, एलपीजी पैट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान
* कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिग सेवाएं
* निजी सुरक्षा सेवाएं
* ठेला पर फल सब्जी की घूम घूम कर बिक्री
* खाद बीज कीटनाशक और कृषि यंत्र से संबंधित प्रतिष्ठान
* आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस, मछली, दूध एवं पीडीएस की दुकानें
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