Kangana Ranaut Passport Case: कंगना रनौत पासपार्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई से किया इनकार

मुंबई. एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को पासपोर्ट रिन्यूअल (Passport Case) मामले में बंबई हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए सुनवाई को 25 जून तक टाल दिया है. रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने कंगना के पासपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए उसे रिन्यू करने से मना कर दिया है. इसके बाद इसे लेकर कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) में अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका दाखिल की थी.

कंगना रनौत ने याचिका में कहा था कि इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई हो, क्योंकि उन्हें फिल्म 'धाकड़' की शूटिंग के लिए विदेश रवाना होना है. हालांकि, कोर्ट ने फौरी तौर पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कंगना को नये तरीके से याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया है..
हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने गलत तरीके से याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट ने पूछा कि जब पासपोर्ट की मियाद खत्म हो रही है, यह जानते हुए भी आखिरी क्षणों में याचिका क्यों दाखिल की? बता दें कि कंगना के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद उनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हुआ था.
वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट में कंगना रनौत का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि पासपोर्ट ऑफिस ने रिन्यू के लिए फॉर्म भरते समय कहा है कि इसे नहीं किया जा सकता. इसे लेकर लिखित तौर पर कुछ नहीं है, ये सब मौखिक हुआ है. पासपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट से NOC मिलता है फिर उसे वो रिन्यू करेंगे.इसपर हाईकोर्ट ने कहा- 'एप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब मौखिक है. पासपोर्ट रिन्यू का काम पासपोर्ट अथॉरिटी का है किसी PSI का नहीं.

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