सुपौल में सीएफएल लाइट के क्रय में अनियमितता पर डीएम ने दिया केस दर्ज करने का आदेश

सुपौल। नगर पंचायत निर्मली में सीएफएल लाइट के क्रय में अनियमितता को लेकर जिलाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भेज कर अनियमितता के लिए दोषी लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है।

साथ ही विभागीय पत्र के आलोक में दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन जिला को उपलब्ध कराने को कहा है। विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक के आलोक में यह आदेश दिया गया है। सीएफएल लाइट के क्रय में अनियमितता बरते जाने को लेकर नगर पंचायत निर्मली वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद अनिल कुमार द्वारा परिवाद पत्र भी दाखिल किया गया था। दाखिल परिवाद पत्र के आलोक में अनियमितता की जांच अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सुपौल से कराई गई थी। अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन द्वारा समर्पित किए गए प्रतिवेदन में बताया गया कि सीएफएल स्ट्रीट लाइट का अधिक भुगतान किया गया। प्रतीत होता है कि उक्त राशि संबंधित फार्म एवं उसको भुगतान करने वाले पदाधिकारी एवं नाजीर एवं अन्य नगर पंचायत के कर्मियों से वसूलनीय है। तात्कालीन जिलाधिकारी बैद्यनाथ यादव ने भी निदेशक नगरपालिका प्रशासन सह संयुक्त सचिव नगरविकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को भेजे प्रतिवेदन में कहा था कि विभागीय निर्देश के बावजूद तात्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत निर्मली एवं मुख्य पार्षद नगर पंचायत निर्मली द्वारा समाहरणालय/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/निकटवर्ती निकायों द्वारा क्रय किए गए दर पर सीएफएल लाइट का क्रय नहीं किया गया है। नगर पंचायत नासरीगंज रोहतास में क्रय किए गए दर पर सीएफएल लाइट का क्रय किया गया जो विभागीय दिशा-निर्देश के अनुकूल नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि नगर पंचायत निर्मली द्वारा विभागीय निर्देश की अवहेलना करते हुए लाइट क्रय करने में अनियमितता की गई है।

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