नई कारों में फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए अनिवार्य हुआ एयरबैग, आदेश जारी

नई दिल्ली. अब तक भारत में कार निर्माण के लिए सिर्फ ड्राइवर सीट पर ही एयरबैग (Airbag) को अनिवार्य किया गया था. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने अब अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए अब नई कारों में फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए भी एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है. इस नए नियम को लागू करने के लिए पहले सरकार ने 1 अप्रैल 2021 की तारीख को निर्धारित किया था जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है. यानि 2022 की शुरुआत से सभी कार निर्माता कंपनियों को अपनी नई कारों में अब फ्रंट पैसेंजर सीट पर भी एयरबैग देना होगा.सरकार द्वारा नए नियम बनाने के बाद सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने इस नए नियम को लागू करने के लिए 31 दिसंबर तक का वक़्त मांगा है. आपको बताते हैं कि सरकार को इस नए नियम को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि पहले से ड्राइवर सीट के लिए एयरबैग को सभी कारों में अनिवार्य किया गया है.बेहतर सुरक्षा कार चलाते वक़्त ड्राइवर का हाथ स्टेयरिंग पर होता है जिस से ड्राइवर की पकड़ मजबूत रहती है, जबकि एक्सीडेंट होते समय पैसेंजर सीट पर बैठे व्यक्ति के पास सिर्फ सीट बेल्ट का ही सहारा होता है. एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर का बचाव तो एयरबैग से हो जाता है, लेकिन बगल में बैठे व्यक्ति का सर विंड शील्ड से टकरा सकता है, जिससे गंभीर चोट भी लग सकती है. ऐसे में आगे बैठे पैसेंजर के लिए भी एयरबैग एक्सीडेंट में कारगार साबित हो जाता है.सर का बचाव तेज़ एक्सीडेंट होने पर पैसेंजर सीट पर बैठे व्यक्ति का सर अगर डैशबोर्ड या किसी और हिस्से से टकरा जाये तो, गंभीर चोट के साथ मौत भी हो सकती है. कार का डैशबोर्ड मजबूत प्लास्टिक या वुडेन मटीरियल का बना होने की वजह से गंभीर चोट दे सकता है. ऐसी स्थिति में आगे बैठे दोनों ही व्यक्तियों के लिए एयरबैग का होना अनिवार्य बन जाता है.

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