सस्ती होंगी दालें! जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लागू की स्टॉक लिमिट

नयी दिल्ली. बढ़ते दाम और जमाखोरी (Hoarding) रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मूंग (Moong) को छोड़कर अन्य सभी दालों (Pulses) की स्टॉक लिमिट (Stock Limits) तय कर दी. यह सीमा थोक, खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों सभी के लिए अक्टूबर 2021 तक लागू की गई है. केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (Union Food and Consumer Affairs Ministry) की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है. स्टॉक रखने की लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.मंत्रालय ने आदेश में कहा कि थोक विक्रेताओं के लिये 200 टन दाला की स्टॉक लिमिट होगी. हालांकि, इसके साथ ही यह शर्त होगी कि वह एक ही दाल का पूरा 200 टन का स्टॉक नहीं रख सकेंगे. खुदरा विक्रेताओं के लिए यह स्टॉक लिमिट 5 टन की होगी.मिल मालिकों के मामले में, स्टॉक की लिमिट उत्पादन के अंतिम तीन महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 फीसदी, जो भी अधिक है उसके मुताबिक होगी. आयातकों के मामले में दालों की स्टॉक लिमिट 15 मई, 2021 से पहले रखे या आयात किए गए स्टॉक के लिए थोक विक्रेताओं के बराबर की स्टॉक लिमिट होगी.आदेश में कहा गया है कि 15 मई के बाद आयात दालों के लिए आयातकों पर स्टॉक लिमिट आयातित माल को सीमा शुल्क मंजूरी मिलने की तिथि के 45 दिन बाद लागू होगी. स्टॉक लिमिट वही होगी जो कि थोक विक्रताओं के लिए तय की गई है.कुछ महीनों में बढ़े हैं दालों के दाम मंत्रालय के अनुसार, यदि संस्थाओं का स्टॉक निर्धारित लिमिट से अधिक है, तो उन्हें उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर इसे घोषित करना होगा और आदेश की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर निर्धारित लिमिट के भीतर लाना होगा. मंत्रालय ने कहा कि मार्च-अप्रैल में दालों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है. बाजार को सही संकेत देने के लिए तत्काल नीतिगत निर्णय की आवश्यकता महसूस की गई.

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