रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले 607 व्यवसायियों के जीएसटी नंबर निरस्त, 204 को भेजी गई नोटिस

जहानाबाद। जहानाबाद व अरवल जिले के जीएसटीधारी उपभोक्ताओं की लापरवाही पर अब विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। समय से रिटर्न फाइल नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के नंबर बंदकर दिए गए हैं। अब तक जिले में 607 उपभोक्ताओं का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया है, वहीं 204 को नोटिस जारी की गई है। सात कार्य दिवस पर नोटिस का जवाब नहीं देने पर इन लोगों का भी नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा।

बताते चलें कि कैंसिल व नोटिस के अलावा जिले में 2673 एसजीएसटी व 3185 सीजीएसटी उपभोक्ताओं की संख्या है। इसमें 208 टाप टैक्स दाता हैं। इन लोगों द्वारा समय पर रिटर्न फाइल किया जाता है। सहायक आयुक्त अभय कुमार ने बताया कि जीएसटी प्रक्रिया आनलाइन है। इसमें किसी व्यवसायी को कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ता है। उन्होंने व्यवसायियों से ससमय रिटर्न फाइल करने की अपील की। जीएसटी कैंसिल होने का क्या है प्रविधान :

जिन व्यवसायियों द्वारा जीएसटी नंबर लिया जाता है। यदि वे 10 माह तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनकी जीएसटी संख्या कैंसिल कर दी जाती है। इसके पहले विभाग की ओर से नोटिस जारी की जाती है। सात कार्यदिवस मे नोटिस का जवाब नहीं देने पर जीएसटी स्वत: कैंसिल हो जाता है। ऐसे उपभोक्ताओं के विरुद्ध क्या होती है कार्रवाई :
जिन व्यवसायी का जीएसटी कैंसिल हो जाता है, अधिकारी उसके व्यवसाय की जांच करते हैं। यदि व्यवसायी द्वारा सामग्री बेचने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। उपभोक्ताओं से राज्यादेश के उपरांत रिटर्न का पैसा वसूल किया जाता है। लगता है दो तरह का जुर्माना :
जीएसटी डिफाल्टर के लिए दो तरह का जुर्माना लगाया जाता है। जिस व्यवसायी द्वारा सामग्री की लेन-देन नहीं की गई है वैसे उपभोक्ताओं से 20 रुपये प्रतिदिन जबकि जिनके द्वारा व्यवसाय किया जाता है उससे 50 रुपये वसूल किया जाता है। कितने लोगों को वैट से मिला जीएसटी नंबर :
जीएसटी नियम लागू होने के पूर्व व्यवसायियों को वैट के माध्यम से रिटर्न फाइल कराया जाता था लेकिन जैसे ही जीएसटी नियम को लागू किया गया उसके उपरांत 1063 लोगों को वैट से जीएसटी नंबर जारी कर दिया गया। हालांकि यह प्रक्रिया व्यवसायियों की अनुमति के बाद ही की गई है। स्कीम के तहत जुर्माने में है छूट : राज्य आयुक्त द्वारा जिन व्यवसायियों द्वारा रिटर्न फाइल नहीं किए गए हैं, वैसे लोगों के जुर्माने में छूट का प्रविधान लागू किया गया है। बगैर सामग्री बेचने वाले को पांच सौ रुपये, जबकि जिनके द्वारा व्यवसाय करने के बावजूद रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, वैसे व्यवसायियों से एकमुश्त एक हजार रुपये जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
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-2673 एसजीएसटी व 3185 सीजीएसटी वाले उपभोक्ताओं है जिले में कुल
-208 टाप टैक्स दाता हैं, जो समय पर दाखिल करते रिटर्न और समय पर चुकाते हैं टैक्स

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