लाइब्रेरियन बहाली मामले में हाईकोर्ट के आदेश का ट्रेड एसोसिएशन ने किया स्वागत

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया) :प्रदेश में लाइब्रेरियनो की बहाली मामले में बुधवार को पटना हाईकोर्ट के आदेश का ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी एसोसिएशन की अररिया जिला इकाई ने स्वागत किया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चन्द्र सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में लाइब्रेरियन की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कई वर्षों से बहुप्रतीक्षित मांगों को लेकर एसोसिएशन द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा था। आखिरकार हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित पुस्तकालय अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को 60 दिनों की अवधि में लाइब्रेरियन की बहाली करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है। बहाली को लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हमारी जीत एसोसिएशन की जीत है। हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा और विश्वास था। इस फैसले से अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने बड़ी सूझबूझ और कार्य कुशलता के साथ ऐतिहासिक कार्य किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से प्रशिक्षित पुस्तकालय अभ्यर्थियों को राहत मिली है। 12 वर्षों से राज्य के विभिन्न माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालयध्यक्षों के 10 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। उन्होंने राज्य सरकार से रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। जिससे विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित ना हो। फैसले का स्वागत करने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल कुमार, राजेश कुमार शर्मा, उज्ज्वल कुमार मलिक शामिल हैं।


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