पूर्णिया की खबर.. 21 वर्ष से कम आयु वाले नहीं बन सकेंगे प्रस्तावक

पूर्णिया। पंचायत चुनाव को लेकर जिले में गतिविधियां तेज हो गई है। पहली बार ईवीएम से हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर सबों में उत्सुकता बनी हुई है। वहीं निर्वाचन आयोग शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लगातार निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भेज रहा है। आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने के

इच्छुक अभ्यर्थियों के साथ प्रस्तावक के लिए भी कम से कम 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति न तो नामांकन कर पाएगा और न ही प्रत्याशी का
प्रस्तावक ही बन पाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजकुमार के अनुसार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग से लगातार निर्देश मिल रहे हैं। जिले में उसी अनुरूप तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है।

अपने प्रखंड में किसी पंचायत से मुखिया पद के लिए लड सकेंगे चुनाव
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निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संबंधित प्रखंड के किसी भी
पंचायत का मतदाता उस प्रखंड के दूसरे पंचायत से भी मुखिया पद के लिए प्रत्याशी बन सकते हैं। इसी प्रकार सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए भी
संबंधित प्रखंड का मतदाता किसी पंचायत अथवा वार्ड से चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं जिला परिषद पद के लिए जिले
का मतदाता होना संबंधित प्रत्याशी के लिए अनिवार्य होगा। यानि जिले में कही से भी यहां का मतदाता जिप सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि पंच व वार्ड
के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना
अनिवार्य होगा।
एक से अधिक पद के लिए लड़ सकते हैं चुनाव
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पंचायत चुनाव में एक व्यक्ति एक से अधिक पद के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। इसके लिए आयोग ने किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। लेकिन एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अलग-अलग नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही सभी पदों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क भी दाखिल करना होगा। पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान संबंधित अभ्यर्थी को
सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होना जरूरी है। अभ्यर्थी सह प्रत्याशी को
नामांकन के समय शपथ पत्र पूर्ण रूप से भरकर देना होगा। साथ ही नामांकन
दाखिला के वक्त नामांकन शुल्क का रसीद भी दाखिल करना होगा।
मुखिया पद के लिए एक हजार लगेगा शुल्क
मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य (सामान्य वर्ग) के लिए एक हजार रुपये शुल्क लगेगा। जबकि महिला, एससी-एसटी व पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये देय होगा। जिला परिषद सदस्य (सामान्य वर्ग) के लिए दो हजार रुपये एवं जिला परिषद सदस्य (महिला, एससी-एसटी व पिछड़ा वर्ग) के लिए एक हजार रुपये ही देय होगा। पंच व वार्ड सदस्य (सामान्य वर्ग) के 250 रुपये और पंच व वार्ड सदस्य (महिला, एससी-एसटी व पिछड़ा वर्ग) के 125 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

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