झंझारपुर आरएस व फुलपरास थानाध्यक्ष के वेतन पर कोर्ट ने लगाई रोक

मधुबनी । झंझारपुर आरएस एवं फुलपरास थानाध्यक्षों को कोर्ट के आदेशों को तरजीह न देना भारी पड़ गया है। इन थानाध्यक्षों के विरुद्ध एडीजे अविनाश कुमार (प्रथम) कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर इनके वेतन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश मधुबनी एसपी डॉ. सत्यप्रकाश को दिया है। कोर्ट ने एसपी को की गई कार्रवाई से एक सप्ताह में अवगत कराने को भी कहा है। बता दें कि झंझारपुर आरएस थाना में दर्ज कांड संख्या 268/20 में लखनौर थाना क्षेत्र के हरभंगा, मकरी टोल निवासी एक महिला का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पीड़िता के बयान पर हरभंगा गांव निवासी दिलीप कुमार, ललन कुमार आदि को आरोपित किया गया था। इस मामले में आरोपित दिलीप एक अप्रैल से जेल में है। कोर्ट के द्वारा आरएस थाना से आरोपित के आपराधिक इतिहास के साथ ही पीड़िता के मेडिकल जांच रिपोर्ट की मांग की गई थी। कोर्ट को जवाब नहीं दिया गया तो पांच जुलाई को कोर्ट ने थानाध्यक्ष को शोकॉज किया। उसका भी जवाब नहीं देने पर वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। इसी तरह फुलपरास थाना पुलिस के द्वारा वाहन जांच के क्रम में एक चोरी की बाइक पर सवार तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया था। जिसमें एक युवक के पास से लोडेड देसी कट्टा भी बरामद किया गया था। इस मामले में फलपरास थाना के एएसआई सत्येंद्र नारायण ने कांड संख्या 84/21 दर्ज किया था। इस मामले में आरोपित गणेश मुखिया जेल में बंद है। कोर्ट ने पुलिस को छजना गांव निवासी गणेश का आपराधिक चरित्र के साथ ही डायरी की मांग की थी, लेकिन आदेश का पालन नहीं होने पर 21 जून 21 को फुलपरास थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति को शोकॉज किया गया। फिर भी जवाब नहीं दिया गया तो उनके वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।


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