अंडरटेकिग नहीं देने वाले 160 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित

मधुबनी । जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि खरीफ 2021 में उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर करने के लिए कृषि निदेशक से प्राप्त निर्देश के आलोक में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। इसके तहत जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, सभी कृषि समन्वयक और जिले के सभी थोक व खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्राप्त दिशा-निर्देश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक बिक्री करने का निर्देश दिया गया है और उन सभी से अंडरटेकिग प्राप्त कर लिया गया है। विभागीय निर्देशानुसार जिन थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा अंडरटेकिग उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिले के वैसे 160 खाद विक्रेताओं का लाईसेंस निलंबित कर दिया गया है। अगर तय समय में ये अंडरटेकिग नहीं देते हैं तो इनका लाइसेंस रद किया जा सकता है।

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दो विक्रेताओं पर प्राथमिकी दर्ज :
राज्य स्तर पर गठित जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य स्तर पर जारी हेल्पलाइन नंबर पर जिले के किसानों के द्वारा उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर करने की शिकायत प्राप्त हो रही है। प्राप्त शिकायत का जांच कर कार्रवाई की जा रही है। अब तक मधुबनी जिले के दो खुदरा उर्वरक विक्रेताओं यथा किसान खाद बीज भंडार लदनिया एवं बजरंग ट्रेडर्स बाबूबरही पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही राज्य स्तर के हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायत के आलोक में तुरंत जांच करते हुए तत्क्षण कार्रवाई की जा रही है।
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हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते किसान :
जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर हो सके, इसके लिए जिला स्तर पर भी उर्वरक नियंत्रण कक्ष का गठन किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 8544588336, 748812261 एवं 9431689606 है। यदि किसी भी कृषक को उनके पंचायत या प्रखंड में उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर नहीं की जाती है, तो तत्क्षण इसकी सूचना संबंधित पंचायत के किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को देते हुए जिले में स्थापित उर्वरक नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। जिले के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को अपने-अपने पंचायतों व प्रखंडों में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उर्वरक की बिक्री निर्धारित मूल्य पर कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी दिया गया है। साथ ही सभी कृषि समन्वयकों एवं किसान सलाहकार को प्रतिदिन अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री कराने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित की गई है।

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