पूर्णिया में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान गायब हुए मतदान कर्मी तो हो सकता है मुकदमा

पूर्णिया। पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है । भले ही अभी तारीखों का एलान नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना काल में चुनाव के मद्देनजर आयोग ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसी बीच इलेक्शन ड्यूटी में तैनात होने वाले कर्मचारियों को लेकर भी खास दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें जिन कर्मियों की ड्यूटी चुनाव के दौरान लगेगी उनके बिना बताए अचानक गैरहाजिर रहने पर कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है। मतदान ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारी के बिना अनुमति के गायब रहने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। यही नहीं बिहार पंचायतीराज अधिनियम के तहत उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। ऐसे में इलेक्शन ड्यूटी के लिए जिन कर्मियों का नाम फाइनल होगा, उन्हें किसी वजह से अगर उपस्थिति में कोई समस्या आ रही है या फिर उन्हें कोई आवश्यक काम है तो इसकी जानकारी उन्हें पहले से जिला मुख्यालय के संबंधित अधिकारियों को देनी होगी। जरूरी अनुमति लेने के बाद ही उन्हें गैरहाजिर रहने की छूट दी जाएगी।


जिले में 230 पंचायत के 3119 वार्डों के लिए होना है चुनाव
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जिले में आठ नए नगर निकाय के गठन के बाद जिले में 16 पंचायत पूर्ण रूप से व दो पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। जिस कारण से जिले में इस बार 230 पंचायत के 3119 वार्ड में ही चुनाव का आयोजन किया जाना है। पंचायती राज विभाग के द्वारा 230 पंचायत के 3119 वार्ड के हिसाब से ही चुनाव की तैयारी कर रही है।
20 प्रतिशत रिजर्व सहित 6213 मतदान कर्मियों की है जरूरत
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राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में 10 चरणों में आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव के लिए 3225 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 3119 मूल मतदान केंद्र और 106 सहायक मतदान केंद्र हैं। वैसे टो मतदान प्रक्रिया के संचालन में मतदान दल के रूप में एक पीठासीन एवं तीन मतदान पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इस बार आयोग ने हरेक मतदान केंद्र पर दो-दो द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। जिस कारण इस बार पंचायत चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर 6-6 कर्मी की तैनाती होगी। इसमें पीठासीन पदाधिकारी के अलावा प्रथम मतदान पदाधिकारी-1 और दो-दो द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारी रहेंगे।

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