अदालत ने शादी के पंजीकरण के लिए व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश होने की अनुमति दी

कोच्चि, सात अगस्त कोविड-19 के कारण पैदा चुनौतियों के मद्देनजर केरल उच्च न्यायालय ने विदेश में काम करने वाले एक व्यक्ति को अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने की अनुमति दे दी। महामारी के कारण यात्रा संबंधी पाबंदी के कारण व्यक्ति स्वदेश नहीं आ पा रहा था।

अदालत का यह आदेश व्यक्ति की 28 वर्षीय पत्नी की याचिका पर आया जिसने कहा कि उसका पति कनाडा में काम करता है और विशेष विवाह कानून के तहत दोनों की जुलाई 2019 में शादी हुई थी। महिला ने अपनी याचिका में कहा कि विवाह पंजीकरण नियम केरल, 2008 के तहत दंपति अपने विवाह के पंजीकरण के लिए पंचायत के विवाह पंजीयक के सामने पेश नहीं हो सका।
कोविड-19 महामारी और यात्रा पर पाबंदी के कारण महिला के पति के लिए शादी का पंजीकरण कराने को लेकर भारत आना संभव नहीं हो पाया। महिला ने अदालत से अनुरोध किया कि शादी के पंजीकरण के लिए उसके पति को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने की इजाजत दी जाए और इसे ही उपस्थिति का प्रमाण पत्र माना जाए।
स्थिति का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने की अनुमति दे दी और विवाह पंजीयक को इसके लिए निर्देश जारी किया। अदालत ने कहा, ''शादी का प्रमाण पत्र आज से 10 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाए। याचिकाकर्ता अनुपालन के लिए प्रतिवादी (पंजीयक) के समक्ष निर्णय की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी और प्रतिवादी आवश्यक कदम उठाएगा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

अन्य समाचार