आ गई है EPF अकाउंट को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि, जानिए पूरी प्रोसेस

नई दिल्ली

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर्स के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है। अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करने से मेंबर्स को भविष्य में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ईपीएफ अकाउंट को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2021 है।सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ ने आधार से जोड़ने का निर्णय लिया था। इसके तहत सभी मेंबर्स का मेंबर्स का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना जरूरी है। इसलिए आपके लिए ईपीएफ अकाउंट को आधार से जोड़ना और यूएएन को आधार वेरिफाइड करना आवश्यक है। आप ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यह काम कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में ईपीएफ अकाउंट से संबंधित किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।ऐसे करें ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाकर लॉगिन करें।इसके बाद 'ऑनलाइन सर्विसेज' में जाकर 'ई-केवाईसी पोर्टल' पर जाएं। इसके बाद Link UAN Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें।इसके बाद इसमें अपना यूएएन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें।इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। फिर इस ओटीपी और अपने आधार नंबर डालें।इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करें और ओटीपी वैरीफिकेशन पर क्लिक करके इसे वैरीफाई करें।इसके बाद ईपीएफओ की तरफ से आधार-ईपीएफ अकाउंट लिंकिंग के ऑथन्टिकेशन के लिए आपकी कंपनी से कॉन्टैक्ट किया जाएगा। आपकी कंपनी की तरफ से आधार को ईपीएफ अकाउंट से जोड़ने के लिए वैरीफिकेशन मिलने के बाद अकाउंट आधार से जुड़ जाएगा।

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