पंचायत चुनाव के लिए वाहनों का किराया निर्धारित

मधेपुरा। पंचायत चुनाव के दौरान अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों के प्रतिदिन की दर से मिलने वाले किराए की राशि का निर्धारण कर दिया गया है। अब निर्धारित किराये का भुगतान प्रतिदिन के दर से किया जाएगा। मतदान केंद्रों के इजाफा होने के कारण इस बार अधिक वाहनों की जरूरत होगी। वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वाहनों को मिले दर पर ही इस चुनाव में भी राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा वाहन चलने पर किलोमीटर की दर से ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रखंड के निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आगामी पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ने के कारण इस बार अधिक वाहनों की जरूरत होगी। प्रखंड के 21 पंचायत में होने वाले चुनाव में एक लाख 54 हजार 229 मतदाता के मतदान के लिए 287 पुराने व चार नए मतदान केंद्र बनाए गए है। पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला में ईवीएम भी आ चुकी हैं। विभागीय स्तर पर चुनाव कार्य के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत पिछले चुनाव के दर से ही राशि का भुगतान किया जाएगा। ईधनों के मूल्यों के वृद्धि को लेकर अगर विचार किया जायगा तो नया निर्देश प्राप्त होने पर मुआवजा दर में भी बदलाव किया जाएगा। पंचायत चुनाव में बस से लेकर ई-रिक्शा तक का उपयोग होगा।

निर्धारित किराया पंचायत चुनाव कार्य लगाए जाने वाले 50 सीट से अधिक वाली बस का 2850 रुपये, 40-49 सीट वाली बस का 2600 रुपये, मिनी बस 23 से 39 सीट 1950 रुपये, मैक्सी, सिटी राइड 1500 रुपये, छोटी कार सामान्य 800 रुपये, छोटी कार एसी 900 रुपये, जीप व कमांडर 900 रुपये, बोलेरो, मार्शल सामान्य 1000 रुपये, बोलेरो, मार्शल एसी 1200 रुपये, जाइलो, स्कार्पियो एसी 1600 रुपये, इनोवा व सफारी एसी 1700 रुपये, विक्रम, मैजिक ओमिनी 750 रुपये, भारी मालवाहक छह चक्का 1950 रुपये, भारी मालवाहक दस चक्का 2470 रुपये, मालवाहक दस चक्के से अधिक 2600 रुपये, मिनी ट्रक 1300 रुपये, ट्रैक्टर व ट्रेलर 800 रुपये, ई-रिक्शा 600 रुपये प्रतिदिन के दर से किराया व किलोमीटर के दर से ईधन मिलेगा।

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