पं रिक्शा, बैलगाड़ी, टमटम पर भी कर सकते पंचायत चुनाव में प्रचार, खर्च इसका भी जोड़ेगा आयोग

सीतामढ़ी। पंचायत चुनाव में वाहनों के उपयोग की अनुमति के संबंध में राज्य निर्वाचन अयोग ने जो दिशा-निर्देश जारी किया है उसमें अभ्यर्थियों के लिए चुनाव प्रचार से लेकर नामांकन दाखिल करने तक वाहनों के उपयोग के बारे में स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले अभयर्थी की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा। चुनाव-प्रचार अवधि हेतु आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार हेतु मात्र एक यांत्रिक दुपहिया वाहन, मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन तथा जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थी को अधिकतम चार दुपहिया वाहन अथवा दो हल्के मोटर वाहन या दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्का मोटर वाहन अनुमान्य है। यांत्रिक वाहनों की संख्या का निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया है। यात्रिक वाहनों से कम समय में अधिक क्षेत्रेां का दौरा किया जा सकता है तथा अभ्यर्थी अधिकतम मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित यांत्रिक वाहनों के अतिरिक्त गैर यांत्रिक साधनों यथा रिक्शा, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी इत्यादि से प्रचार करना चाहते हैं तो इसकी अनुमति दी जा सकती है। पर अभ्यर्थी को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए कि रिक्शा आदि पर आने वाले व्यय भी उनके निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला परिषद सदस्य पद के अभ्यर्थी को चार यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा दो हल्का वाहन के स्थान पर उनके द्वारा अधियाचना की जाने पर दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्के वाहन के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। वाहनों की उक्त अनुमान्यता मात्र चुनाव प्रचार कार्य के लिए है, जो मतदान के समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। परमिट से अधिक वाहन के इस्तेमाल पर पैदल ही करना होगा प्रचार

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इस विहित अवधि के पश्चात किसी अभ्यर्थी अथवा समर्थक द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु मोटर वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
पंचायत निर्वाचन में पदों एवं प्रत्याशियों की संख्या अत्यधिक रहने एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्वेश्य से वाहनों के परिचालन पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावकारी नियंत्रण रखने की आवश्यकता के परिपेक्ष्य में निम्न प्रकार से यांत्रिक वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा। वाहन हेतु परमिट/अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति पत्र की मूल प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन के विड स्क्रीन पर चिपकाया जाएगा। परमिट प्राप्त वाहन के अतिरिक्त अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन वर्जित होगा। बिना परमिट के वाहन का परिचालन किए जाने पर उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उस अभ्यर्थी को किसी दूसरे वाहन का परमिट नहीं दिया जाएगा। निर्देशों की अवहेलना के आरोप में संबंधित अभ्यर्थी पर संगत विधानों के अधीन मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मतदान के दिन अभ्यर्थियों के लिए वाहन उपयोग करने का नियम अलग
मतदान के दिन अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी का यह अधिकार है कि वह मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण कर यह देखे कि मतदान की प्रक्रियासही ढंग से चल रही है ताकि, उसके समर्थकों मतदान अभिकर्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। मतदान की तिथि को भ्रमण हेतु विभिन्न पदाधें के प्रत्याशियों को किस संख्या में वाहन के परिचालन की अनुमति दी जाए इस संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
जिला परिषद सदस्य-एक हल्का मोटर वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निवार्चन अभिकर्ता के लिए।
पंचायत समिति सदस्य - चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वचन अभिकर्ता के लिए।
मुखिया-चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वचन अभिकर्ता के लिए।
सरपंच - चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वचन अभिकर्ता के लिए।
ग्राम पंचायत सदस्य - कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं।
पंच - कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं।

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