नामांकन के लिए जुलूस नहीं निकाल पाएंगे प्रत्याशी

मधेपुरा। पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने कोरोना संबंधी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि चुनावी अखाड़ा में भाग लेने वाले कोई भी प्रत्याशी जुलूस निकालकर व गाजे- बाजे के साथ नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। नामांकन दाखिल में चुनाव मैदान में शामिल होने वाले सिर्फ एक वाहन का प्रयोग करेंगे। इसमें एक प्रस्तावक साथ रह सकते हैं। नामांकन दाखिल सहित अन्य निर्वाचन कार्य में कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। मतदान के एक दिन पूर्व सभी मतदान केंद्रों का सैनिटाइज कराया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था रहेगी। वहीं प्रत्येक मतदाता को हैंड ग्लब्स दिए जाने की व्यवस्था रहेगी। प्रत्याशी को प्रचार- प्रसार के दौरान भी कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। इस दौरान पांच लोग ही शामिल रहेंगे। इसकी अनदेखी प्रत्याशी पर भारी पड़ सकता है। प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 850 मतदाता की सूची रहेगी।

युवाओं पर देश के नवनिर्माण की है जिम्मेदारी: आलोक यह भी पढ़ें
पहचान के लिए 16 वैकल्पिक दस्तावेज हैं मान्य मतदाताओं को मतदान में किसी प्रकार की व्यवधान नहीं हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा 16 वैकल्पिक दस्तावेज की मान्यता दी है। इसमें आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय योजनांतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, मनरेगा योजना के अधीन जारी फोटोयुक्त जाब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अंतर्गत महापंजीयक द्वारा जारी फोटोयुक्त स्मार्ट कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, ड्राइविग लाइसेंस, सांसद व विधायक और पार्षदों को जारी किए गए पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त सशस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा या रजिस्ट्रीकृत केवाला व मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक/ शिक्षकेत्तर/ विधार्थी का फोटोयुक्त पहचान पत्र से मतदान कर सकते हैं।
बिना अधिकार पत्र के मतदान केंद्र में प्रवेश की नहीं होगी अनुमति
बिना अधिकार पत्र के पत्रकारों को मतदान केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अधिकार पत्र रहने पर भी पत्रकार मतदान प्रकोष्ठ (जहां मतदाता मतपत्र या ईवीएम पर मत देता है) में नहीं जाएंगे। इससे मतदान की गोपनीयता भंग हो। अधिकार पत्र रहने पर पत्रकार को मतदान केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति रहेगी। जो मतदान केंद्र के बाहर कतार में लगे मतदाताओं की फोटोग्राफी कर सकते हैं। जबकि मतदाता के अलावा मतदान पदाधिकारीगण, निर्वाचन से संबंधी कर्तव्यारूढ़ लोकसेवक, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, मतदाता के साथ गोद वाले शिशु, दिव्यांग मतदाताओं के सहचर, मतदाताओं की पहचान के लिए नियोजित व्यक्ति मतदान केंद्र में प्रवेश करने के हकदार होंगे।
बिहारीगंज प्रखंड की विभिन्न पंचायतों का आंकड़ा पंचायत - 10
मतदाता - 84,0,65
महिला मतदाता- 40,458
पुरुष मतदाता - 43,603
अन्य मतदाता- 04
जिला परिषद- 02
पंसस - 14
मुखिया - 10
सरपंच - 10
पंच - 134
वार्ड सदस्य- 134

अन्य समाचार