पंचायत में संचालित योजनाओं पर लगी रोक हटी, भुगतान का आदेश जारी

अररिया। बिहार सरकार के अपर सचिव अमृतलाल मीणा ने गुरुवार को बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग को पंचायत स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के संबंध आवश्यक निर्देश जारी की है। इसके अनुसार आदर्श आचार संहिता से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं योजना की राशि भुगतान पर लगी रोक को वापस ले लिया है। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर उम्मीदवारों तथा सरकारी विभागों अथवा कर्मियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के स्तर से विस्तृत आदर्श आचार संहिता निर्गत की गई है। जो ज्ञापांक 3146 दिनांक 17-08-2021 के द्वारा सभी संबंधितों को संसूचित है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता से संबंधित निर्देश में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संबंध में उल्लेख किया गया है। जिसके अनुसार पंचायत राज संस्थानों द्वारा क्रियान्वित योजनाएं जिनका चयन अथवा क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है तथा जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है जैसे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, 15वें वित्त आयोग में प्राप्त निधि से पंचायती राज संस्थानों द्वारा संचालित योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना तथा केंद्र अथवा राज्य सरकार की कई ऐसी योजना जिसके चयन अथवा क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका है उक्त योजनाएं यदि पूर्व से स्वीकृत है और जिन का क्रियान्वयन शुरू हो गया है उन पर रोक नहीं है। लेकिन नए सिरे से उक्त योजनाओं की स्वीकृति परंतु जिस योजना पर कार्य प्रारंभ अब तक नहीं किया गया है उन योजनाओं का कार्य प्रारंभ करने पर पूर्णता रोक रहेगा। विभागीय कार्यालय आदेश 37(गो0) दिनांक 24-08-2021 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि विभाग द्वारा क्रियान्वित सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है उनके कार्यों एवं राशि के भुगतान पर लगी रोक को शर्त के साथ हटाया जाता है कि कार्यों का क्रियान्वयन अथवा अनुश्रवण एवं धन राशि भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के स्तर से निर्गत आचार संहिता का पालन करते हुए कराना सुनिश्चित किया जाए।


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