गांव में चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे अभ्यर्थी, पार्टी का झंडा बैनर पर रहेगी रोक

लखीसराय। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हर रोज पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए गाइड लाइन जारी किया जा रहा है। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने पंचायत के किसी भी गांव में चुनाव कार्यालय खोल सकते हैं। लेकिन उन्हें निर्वाची पदाधिकारी से कार्यालय खोलने की अनुमति लेनी होगी। पंचायत चुनाव राजनीतिक दल आधारित नहीं हो रहा है। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी किसी भी दल का झंडा बैनर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आयोग द्वारा जारी निर्देश के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह और जिला पंचायत राज पदाधिकारी सुनील कुमार ने संयुक्त आदेश जारी कर जिले के सभी बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी, थानाध्यक्ष को आयोग के आदेश का अनुपालन कराने को कहा है। जानकारी हो कि जिले में आयोग द्वारा जारी चुनाव कैलेंडर के अनुसार तीसरे चरण से चुनाव प्रक्रिया शुरू होना है। लेकिन जिले के 76 पंचायतों में चुनाव लड़ने वाले संभावित अभ्यर्थी अपने-अपने स्तर से चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। अभ्यर्थी अपने आवास और कार्यालय में लगा सकते हैं पोस्टर-बैनर


आयोग द्वारा जारी निर्देश में पंचायत चुनाव लड़ने वाला कोई भी अभ्यर्थी अपने आवास, चुनाव कार्यालय एवं प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर-बैनर लगा सकते हैं। इस पर आयोग ने किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। अभ्यर्थी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए निर्वाची पदाधिकारी से पहले अनुमति लेंगे। कार्यालय खोलने में होने वाला खर्च अभ्यर्थी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। सरकारी भवनों पर पोस्टर लगा तो कार्रवाई तय
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देशित किया है कि किसी भी सरकारी या सरकार के किसी उपक्रमों के भवनों, दीवार, चहारदीवारी पर अगर किसी भी अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी तरह का पोस्टर-बैनर लगाया गया या किसी तरह का नारा लिखा गया तो संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कोई भी अभ्यर्थी किसी भी व्यक्ति के निजी भवन, दीवार पर कोई भी पोस्टर नहीं चिपकायेगा। किसी भी तरह का झंडा बैनर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। डीएम ने सभी बीडीओ को अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी देने को कहा है।

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