मतदाता पहचान के लिए फोटो कापी नहीं, आरिजनल दस्तावेज मान्य

मधेपुरा। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू है। प्रथम चरण के मतदान की तैयारी शुरू हो चुकी है। मतदाता पहचान के लिए आरिजनल दस्तावेज लाने पर ही मान्य होगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में वोट देने के लिए 16 दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। जिन मतदाताओं का मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाया है या जो मतदाता किसी कारणवश अपना फोटो पहचान पत्र मतदान के दिन पोलिग बूथ पर नहीं दिखा पाते हैं। तो उन्हें 14 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन पहचान के लिए मूल दस्तावेजों की मान्यता होगी। आरिजनल दिखाने पर ही फोटो कापी की मान्यता दी जाएगी। फोटोकापी किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। मान्यता प्राप्त 16 दस्तावेज में अगर कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के नाम से हो तो उसे भी परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा, लेकिन उसमें शर्त है कि सभी लोग एक साथ वोट डालने के लिए बूथ पर आएं। 16 दस्तावेज होंगे मान्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी मतदाता पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन कार्ड, मनरेगा द्वारा जारी जाब कार्ड, श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार के कर्मियों का फोटोयुक्त पहचान पत्र, सांसदों व विधायकों द्वारा जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र व फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज का प्रयोग मतदान के लिए पहचान पत्र के रूप में किया जा सकेगा।

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