चार संभावित प्रत्याशियों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

मधेपुरा । पंचायत चुनाव में प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले चार संभावित प्रत्याशियों पर अंचलाधिकारी पुरैनी के आवेदन पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला पुरैनी थाना में दर्ज कराया गया है। स्थानीय प्रशासन के उक्त कार्रवाई से पंचायत चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों के बीच हड़कंप मच गया है। अंचलाधिकारी पुरैनी किशुन दयाल राय से मिली जानकारी अनुसार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर प्रखंड क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह के साथ क्षेत्र भ्रमण किया गया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान विभिन्न जगहों पर पंचायत निर्वाचन 2021 के लिए जारी आदर्श आचार संहिता के बावजूद संभावित प्रत्याशियों का मकान मालिक के बगैर अनुमति से उनके मकान के हिस्से में बैनर पोस्टर सटा हुआ पाया गया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान बंशगोपाल पंचायत के भटौनी गांव में लखी मलिक के मकान में जिला परिषद सदस्य के संभावित प्रत्याशी स्नेहा राज कुशवाहा पति प्रोफेसर प्रवीण कुमार पुष्प, बंशगोपाल पंचायत के ही सोण्डीहा वासा में जिला परिषद सदस्य के संभावित प्रत्याशी साजदा खातून पति पप्पू खान, औराय पंचायत के औराय में कमलेश्वरी मिस्त्री के कटघरा के दुकान में संभावित सरपंच प्रत्याशी इनसान हसन व सपरदह पंचायत के कड़ामा गांव में कन्हैया झा के मकान के दीवाल पर पंचायत समिति सदस्य के संभावित प्रत्याशी सविता देवी पति बबलू आचार्य का बैनर-पोस्टर लगा हुआ था। अंचलाधिकारी ने बताया कि जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त सभी प्रत्याशी द्वारा मकान मालिक के बगैर अनुमति से आदर्श आचार संहिता लागू होने के पूर्व ही बैनर पोस्टर चिपकाया गया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव 2021 को लेकर बीते अगस्त माह के 24 तारीख को ही सूबे में एक साथ निषेधाज्ञा लागू किया गया था। साथ ही आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए स्थानीय प्रशासन को सख्त निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देशालोक में स्थानीय प्रशासनिक स्तर से जहां दूरभाष के माध्यम से सभी राजनीतिक जनप्रतिनिधि सहित त्रिस्तरीय पंचायत के निवर्तमान प्रतिनिधियों एवं संभावित प्रत्याशियों को बैनर- पोस्टर हटाने की सूचना दी गई थी। वहीं सभी राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक दल,संगठन एवं आमलोगों को सभी प्रकार के बैनर-पोस्टर को हटाने का निर्देश प्रचार-प्रसार के माध्यम से भी दिया गया था। बावजूद ऐसे लोगों द्वारा अब तक लापरवाही बरती जा रही है। जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। लिहाजा दोषी पाए गए सभी संभावित प्रत्याशियों के विरुद्ध थाना में मामला दर्ज कराया गया है। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में होने वाले पंचायत चुनाव निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। साथ ही आदर्श आचार संहिता के शत-प्रतिशत अनुपालन के लिए प्रखंड प्रशासन काफी सजग है। थानाध्यक्ष दीपक चंद्र दास ने बताया कि चारों संभावित प्रत्याशियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।


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