पोक्सो एक्ट के दोषसिद्ध आरोपित को सात साल का सश्रम कैद व जुर्माना

संसू, अररिया: अररिया के पोक्सो एक्ट के स्पेशल कोर्ट के विशेष जज शशिकांत राय की अदालत ने करीब साढे चार साल पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ शादी करने की नियत से अपहरण के बाद उसके साथ दुष्कर्म व शारीरिक शोषण के लंबित मामले में गुरूवार को सजा की बिदु पर सुनवाई पूरी की। इस मामले में 21वर्षीय दोषसिद्ध गोपी पासवान नामक एक युवक को सात साल का सश्रम कैद सहित तीस हजार रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया। साथ ही जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे एक माह का साधारण कैद भी भुगतना होगा। कोर्ट ने पीडिता को जुर्माना राशि की आधी राशि सहित पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन फंड से एक लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने को लेकर अररिया के डीएलएसए को निर्देश दिया है। यह घटना 15 अप्रैल 2017 की है।


आरोप लगाया गया कि घटना तिथि को सिकटी थाना क्षेत्र में एक 15-17 साल की नाबालिग बच्ची का शादी करने की नियत से अपहरण कर लिया गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म का अंजाम दिया गया। इस मामले में कुंआपोखर निवासी 21वर्षीय गोपी पासवान, मोती पासवान, दिलीप पासवान, बुचिया देवी, झल्सी देवी सहित कुआडी़ निवासी प्रदीप पासबान व दिलीप पासवान को आरोपित किया गया।
पोक्सो एक्ट का उक्त संवेदनशील मामला अररिया के पोक्सो ऐक्ट के स्पेशल कोर्ट ट्रायल के लिए पहुंचा। जहां के स्पेशल कोर्ट ने उक्त मामले को काफी गंभीरता से लिया तथा सुनवाई पुरी की। इस मामले में सरकार की ओर से स्पेशल पीपी श्याम लाल यादव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता मुजाहिद हुसैन ने भाग लिया।
स्पेशल कोर्ट के जज शशिकांत राय की अदालत ने दोनों पक्ष के सुनने के बाद दोषसिद्ध आरोपित बने कुंआपोखर निवासी गोपी पासवान को दोषी पाया है तथा इसके विरूद्ध भादवि की धारा-363 एवं 376 में दस-दस हजार रुपए का जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट की धारा-चार में सात साल का सश्रम कैद एवं दस हजार रुपये जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है तथा जुर्माना नही भरने पर सिद्ध दोष आरोपित को एक माह का अतिरिक्त साधारण सजा भी काटना होगा। जबकि अदालत ने इस मामले में आरोपित बने मोती पासवान, दिलीप पासवान, बुचिया देवी, झल्सी देवी सहित कुआडी़ निवासी प्रदीप पासबान व दिलीप पासवान को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है।
स्पेशल कोर्ट ने पीडिता को जुर्माना राशि की आधी रकम 15 हजार रुपए देने के साथ-साथ विक्टिम कंपनसेशन फंड से एक लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने को लेकर अररिया के डीएलएसए को निर्देश दिया है। इस मामले में सिकटी थाना में दिनांक16 अप्रैल 2017 को कांड संख्या-95/17 दर्ज हुआ था।

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