चुनाव के दौरान अधिग्रहण किए जाने वाले वाहनों का किराया तय

मधेपुरा । राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2021 के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के किराए का दर निर्धारण कर दिया है। चुनाव के दौरान अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों का किराया जहां प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं किलोमीटर के हिसाब से प्रयोग किए जाने वाले वाहनों में पेट्रोल या डीजल उपलब्ध कराया जाएगा।

मालूम हो कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सूबे में जहां 11 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। वहीं मधेपुरा जिले में 10 चरणों में मतदान कराया जाएगा। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होने के कारण इस चुनाव में ज्यादा वाहनों की आवश्यकता होगी। गौरतलब हो कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी वाहनों को अधिग्रहित किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव में अधिग्रहण किए गए विभिन्न प्रकार के वाहनों को जिस दर पर राशि का भुगतान किया गया था उसी दर पर पंचायत चुनाव में भी राशि का भुगतान करने का निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया है। साथ ही प्रयोग में आने वाले वाहनों में किलोमीटर की दर से पेट्रोल या डीजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अधिग्रहण किए गए बड़े वाहनों का किराया
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पंचायत चुनाव में अधिग्रहण किए गए वाहनों का भुगतान प्रतिदिन की दर से किया जाएगा। 50 से अधिक सीट की क्षमता वाले बस का 2,850 रुपये, 40 से 49 सीट की क्षमता वाले बस का 2,600 रुपये, 23 से 39 सीट की क्षमता वाले मिनी बस का 1,950 रुपये, भारी मालवाहक छह चक्का ट्रक का 1,950 रुपये, भारी मालवाहक 10 चक्का ट्रक का 2470 रुपये, मालवाहक 10 चक्का से अधिक क्षमता वाले ट्रक का 2,600 रुपये, मिनी ट्रक का 1,300 रुपये व ट्रैक्टर व ट्रेलर का 800 रुपये प्रति दिन की दर से भुगतान किया जाएगा।
छोटे वाहनों का निर्धारित किराया
मैक्सी व सिटी राइड का 1,500 रुपये, छोटी कार (सामान्य) का 800 रुपये, छोटी कार (एसी) का 900 रुपये, जीप व कमांडर का 900 रुपये, बोलेरो या मार्शल (सामान्य) का 1,000 रुपये, बोलेरो या मार्शल (एसी) का 1,200 रुपये, जाइलो, स्कार्पियो (एसी) का 1,600 रुपये, इनोवा व सफारी (एसी) का 1,700 रुपये, विक्रम, मैजिक ओमिनी का 750 रुपये व ई-रिक्शा का 600 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा।

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