Live:: आर्यन की पैरवी करेंगे मुकुल रोहतगी, बॉम्बे हाई कोर्ट से आज मांगेगे बेल

मुंबई, मुंबई में क्रूज से मादक पदार्थ जब्त होने के मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील सतीश मानश‍िंदे ने जज जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे की सिंगल बेंच के समक्ष याचिका पेश की और उस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था. वहीं, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने 1 सप्ताह का समय मांगा था.जज जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने इसके बाद सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की.

अदालत आज ही मामले में गिरफ्तार फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई करेगी. मुंबई स्थित एक विशेष अदालत ने बुधवार (19 अक्टूबर) को आर्यन को जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि वह मादक पदार्थ संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे. अदालत ने कहा था कि व्हाट्सऐप चैट से भी ऐसा लग रहा है कि वह मादक पदार्थ तस्करों के संपर्क में थे. अदातल ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था.
NCB ने तीन अक्टूबर को मुंबई के तट से गोवा जा रहे एक क्रूज़ नौका से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले इन तीनों सहित कई अन्य को गिरफ्तार किया था. ये तीनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं. आर्यन खान और मर्चेंट आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं धमेचा शहर की बाइकुला महिला जेल में बंद हैं.

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